इंदौर। लगभग 17 साल पुराने मिलावट के केस में अब दोनों आरोपियों को सजा भुगतना होगी। विचारण न्यायालय द्वारा दिए फैसले के खिलाफ आरोपियों की ओर से की गई अपील भी अपीलीय कोर्ट ने खारिज कर दी।
26 मई 2007 को एबी रोड विजयनगर में स्थित मेसर्स आपूर्ति सुपर बाजार (M/s Supply Super Market) पर खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच की गई। यहां से मक्का पोहा, मोटी सौंफ, फिंगर कलर के पैकेट के नमूने जांच के लिए भेजे गए। इनमे सौंफ और फिंगर कलर अपमिश्रित एवं मक्का पोहा मिथ्या छाप पाए गए। इस केस में 20 दिसंबर 2022 को जेएमएफसी कोर्ट (JMFC Court) ने आरोपी दानिश अहमद निवासी ओल्ड राजमोहल्ला और शादाब अली, मैनेजर मेसर्स आपूर्ति शॉपिंग मॉल ओल्ड राजमोहल्ला को खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत दोषी पाकर 6 माह के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी, साथ ही कंपनी आपूर्ति शापिंग मॉल लिमिटेड पर 10 हजार रुपए अर्थदंड भी किया गया था। इस फैसले को आरोपियों ने चुनौती दी थी। चौदहवें अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल (Fourteenth Additional Sessions Judge Rakesh Kumar Goyal) की कोर्ट ने विचारण न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए उसकी पुष्टि की और अपील सारहीन मानते हुए खारिज कर दी।
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