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    परिवहन मंत्री राजपूत ने किया 2 दर्जन यात्री बसों का औचक निरीक्षण

  • February 18, 2021

    भोपाल। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने आज भोपाल-होशंगाबाद और भोपाल-रायसेन मार्ग पर लगभग 2 दर्जन यात्री बसों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 6 बसों के फिटनेस प्रमाण-पत्र मौके पर ही निरस्त किये गये। साथ ही परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाली 11 यात्री बसों को जप्त किया गया। श्री राजपूत ने जप्त बसों के यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिये उन्हें गंतव्य तक पहुँचाने की व्यवस्था की।

    23 हजार की चालानी कार्यवाही

    परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 5 बसों के विरूद्ध मौके पर ही परमिट शर्तों के उल्लघंन, जिसमें क्षमता से अधिक सवारी, दस्तावेज मौके पर नहीं पाये जाने पर चालानी कार्यवाही की गई। इनमें से वाहन क्रमांक एम.पी. 04 एफए 5219 और एम.पी. 09 एफए 2477 पर तीन-तीन हजार रुपये, एम.पी. 32 पी 0156 पर 10 हजार रुपये, एम.पी. 38 पी 0344 पर दो हजार रूपये एवं वाहन क्रमांक एम.पी. 07 पी 0555 पर 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

    परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने भोपाल-होशंगाबाद मार्ग पर चलने वाली बसों के परमिट, फिटनेस, यात्री क्षमता, पीयूसी एवं यात्रियों के टिकट आदि संबंधी प्रपत्र चेक किए। मौके पर ही 11 यात्री बसों को जप्त करने की कार्यवाही की गई। इनमें वाहन क्रमांक एम.पी. 04 पी 0477 के प्रपत्र फिटनेस मापदण्ड के अनुसार नहीं पाये गये। यान में फस्ट-एड बाक्स, अग्नि-शमन उपकरण नहीं पाये गये तथा इमरजेंसी गेट भी क्षतिग्रस्त पाया गया। वाहन क्रमांक एम.पी. 04 पीए 1728, एम.पी. 04 पीए 3378, एम.पी. 04 पीए 2260 का दस्तावेज अपूर्ण होने एवं प्रस्तुत प्रपत्र फिटनेस मापदण्ड के अनुसार नहीं होने पर जप्त किये गये।


    इसके अलावा वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एफए 5355 में फस्ट-एड बाक्स में एक्सपायर्ड दवाइयाँ, अग्नि-शमन यंत्र क्षमता के अनुरूप एवं एक्सपायर होने की वजह से फिटनेस प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए जप्त किया गया। एम.पी. 04 पी 263 को फिटनेस नियमों के अनुरूप नहीं होने एवं चालक एवं परिचालक का लायसेंस न होने के कारण जप्त किया गया। वाहन एम.पी. 04 पीए 1741 को चालक द्वारा वाहन के दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किये गये एवं वाहन में यात्रियों को टिकट पर्ची नहीं दिये जाने के कारण जप्ती की कार्यवाही की गई। इसके अलावा वाहन क्रमांक एम.पी. 04 पीए 8155, एम.पी. 04 पीए 3225, एम.पी. 05 पी 0375 को फिटनेस के निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं होने, इमरजेंसी गेट के पास सीट लगी होने तथा दस्तावेज अपूर्ण पाए जाने के कारण जप्ती की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही वाहन क्र. एम.पी. 09 एफए 1634 को क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, वाहन फिटनेस के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नही पाये जाने एवं यात्री बस में यात्री पैसेज सामान से अवरूद्ध होने के कारण जप्ती की कार्यवाही की गई।

    बस मालिकों को किया सचेत

    परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने बस मालिकों को सचेत करते हुए कहा कि जो बस मालिक नियमों का पालन नहीं कर रहे, वे स्वयं अपना परमिट एवं लायसेंस सरेडंर कर दें। उन्होंने कहा कि नियम विरूद्व चलने वाले वाहनों के खिलाफ यह कार्यवाही हमेशा जारी रहेगी।

    निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त परिवहन श्री अरविंद सक्सेना, आर.टी.ओ भोपाल श्री संजय तिवारी, आर.टी.ओ होशंगाबाद श्री मनुज तेहनगुरिया, आर.टी.ओ विदिशा श्री गिरजेश वर्मा, आर.टी.ओ रायसेन श्री रितेश तिवारी और अन्य अमला उपस्थित रहा

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