बीजिंग। चीन के सैंमिंग इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने डच कलेक्टर को 1995 में गायब हुई बुद्ध की प्रतिमा को वापस करने का आदेश दिया है। चीन की अदालत ने डच कलेक्टर, ऑस्कर वैन ओवरिम के नाम आदेश जारी करते हुए 30 दिनों के भीतर प्रतिमा वापस करने को कहा है।
फुजियान के दक्षिण-पूर्व में स्थित यांगचुन गांव के लोगों का कहना है कि यह मूर्ति 1000 साल पुरानी है, जो साल 1995 में चोरी हो गई थी। डच कलेक्टर का कहना है कि उन्होंने यह मूर्ति हांगकांग से साल 1996 में खरीदी थी। यह वो मूर्ति नहीं है जिसके मालिकाना हक का दावा यांगचुन गांव लोग कर रहे हैं।
ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करते हुए दो समितियों ने डच अदालत में मुकदमा दायर किया था, लेकिन अगले साल कोर्ट ने कहा कि ग्रामीणों के मांग को कोर्ट में लीगल मान्यता नहीं मिल सकती। बाद में नीदरलैंड की एम्स्टर्डम अदालत ने 14 जुलाई, 2017 को इस मामले पर पहली सुनवाई की थी और फिर फ़ुज़ियान अदालत ने साल 2018 में दो बार जुलाई और अक्टूबर महीने में सुनवाई की।
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