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    नौकरियों में OBC को 27 फीसदी आरक्षण पर High Court की रोक नहीं

    August 26, 2021

    • महाधिक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने राज्य शासन को लिखा पत्र

    भोपाल। प्रदेश में ओबीसी (OBC) 27 फीसदी आरक्षण (Reservation) देने पर हाईकोर्ट (High Court) द्वारा लगाई गई रोक के बीच महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव (Advocate General Pushpendra Kaurav) ने सरकार को महत्वपूर्ण अभिमत दिया है। कौरव ने अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर बताया है कि सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण दे सकती है। हाईकोर्ट (High Court) ने अपने यहां दायर सिर्फ 6 प्रकरणों में ही रोक लगाई है। अन्य मामले में सरकार स्वतंत्र है।
    ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के मामले में महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने कहा कि सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं (Entrance Exams) में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट (High Court) ने सिर्फ पीसी नीट (PC NEET) 2019-20, पीएससी, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई है। इसके अलावा सभी भर्तियों और परीक्षाओं में 27फीसदी ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है।


    1 सितंबर को होनी है फाइनल सुनवाई

    6 मामलों पर बढ़े हुए आरक्षण पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए सरकार की ओर से पहले ही हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन पेश किया जा चुका है। 1 सितंबर को इस मामले में हाईकोर्ट में फाइनल हियरिंग होनी है। हाईकोर्ट ने इस दौरान सभी पक्षों को फिजिकली मौजूद रहने का निर्देश पहले ही दे चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि हाईकोर्ट 1 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए कोई निर्णय सुना सकती है।

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