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पीने के पानी की व्यवस्था नहीं और हाथ धुलाने के निर्देश, मतदान से पहले मतदाताओं के हाथ धुलवाएंगे

April 22, 2024

  • मतदान स्याही लगाने के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की
  • तैलीय या अन्य चिकना पदार्थ लगाने वालों को नहीं मिलेगा मताधिकार

इंदौर। व्यवहारिक तौर पर जो संभव नहीं है, उसके भी निर्देश चुनाव आयोग (election Commission) द्वारा जारी किए जा रहे हैं। आयोग ने ताजा निर्देश दिए हैं कि बायीं तर्जनी पर अमिट (indelible) स्याही लगाने के पहले अधिकारियों को अंगुली का निरीक्षण (inspection) कर मतदाताओं (voters) के हाथ धुलाने होंगे। अंगुली पर स्याही लगानेे से पहले मतदान कर्मचारी मतदाताओं के हाथ को कपड़े से पोछेंगे या जरूरत पड़ी तो हाथ धुलवाए भी जाएंगे।

एक ही मतदाता द्वारा दो से अधिक बार मतदान न कर पाए या फर्जी मतदान को रोकने के लिए आयोग ने अमिट स्याही लगाने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में मतदान केन्द्र पर वोट डालने पहुंचे मतदाता की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान मतदाता रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर करने के पहले लगाया जाएगा। आयोग के निर्देश के अनुसार हस्ताक्षर करने के पहले ही मतदाताओं को बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाई जाएगी, लेकिन तेल या अन्य चिकनाहट वाले पदार्थों को लगाकर आने वाले लोगों के पहले हाथ धुलवाए जाएंगे। यदि कोई भी मतदाता इसका विरोध करता है तो उसे मत का अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। हस्ताक्षर के पहले स्याही लगाने का निर्णय इसलिए लिया गया है, ताकि मत देने के बाद मतदाता के मतदान केन्द्र छोडऩे तक अमिट स्याही को सूखने और अमिट चिन्ह बनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए।


दो बार जांचेंगे
निर्वाचन आयोग के अनुसार स्याही लगाने के पहले मतदान अधिकारियों द्वारा मतदाता की बायीं तर्जनी अंगुली का निरीक्षण किया जाए। यदि निरीक्षण में पाया जाता है कि किसी मतदाता ने अमिट स्याही के चिन्ह को साफ करने के लिए अपनी अंगुली पर तैलीय या चिकनाईयुक्त पदार्थ लगा लिया है तो मतदान अधिकारी उस मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही का चिन्ह लगाने के पहले किसी कपड़े से हाथ साफ करेगा या हाथ धुलवाया भी जा सकेगा। यदि कोई मतदाता निर्देशों के विपरीत अपनी बायीं तर्जनी का निरीक्षण करने या अमिट स्याही लगाने से इनकार करे या उसकी बायीं तर्जनी पर ऐसा कोई चिन्ह पहले से ही हो अथवा वह स्याही को हटाने की दृष्टि से कोई भी कृत्य करे तो उसे मत देने के लिए अनुमति नहीं दी जाए। नियंत्रण यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी द्वारा इसकी दो बार जांच की जाए, तभी मतदान कक्ष में जाने की अनुमति दी जाए। यदि मतदाता ने स्याही को हटा दिया है या चिन्ह साफ नहीं दिख रहा है तो दोबारा अमिट स्याही का चिन्ह लगा दिया जाए।

अब निगम को हाथ धुलाने के लिए पानी की भी व्यवस्था करना होगी
प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकारियों द्वारा पीने के पानी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत होने के कारण हाथ धुलने के लिए पानी की व्यवस्था करना टेढ़ी खीर रहेगी हालांकि आयोग के निर्देश है कि छोटे कपड़े से तर्जनी उंगली को साफ करें फिर ही अमिट स्याही लगाए। हाथ धोने का निर्णय अधिकारी स्वविवेक से लेंगे या फिर मतदाता को घर से हाथ धोकर आने के लिए भी कहा जा सकता है। हालांकि निर्देश साफ है कि बिना हाथ साफ किए मतदान स्याही नहीं लगेगी।

दिव्यांगों को पैर में लगाई जाएगी स्याही
आयोग ने साफ निर्देश जारी किए है कि यदि किसी मतदाता की बायीं तर्जनी न हो तो अमिट स्याही उसकी ऐसी किसी भी अंगुली में लगाई जाएगी, जो उसके बायें हाथ में हो। यदि उसके बाये हाथ में कोई भी अंगुली न हो तो स्याही उसकी दायें हाथ की तर्जनी पर लगाई जाएगी और यदि उसके दायें हाथ की तर्जनी भी न हो तो उसकी दायीं तर्जनी से प्रारंभ करते हुए उसके दायें हाथ की किसी भी अन्य अंगुली पर स्याही लगाई जाएगी, परन्तु यदि किसी मतदाता के हाथ न हो तो पैर पर चिन्ह लगाया जा सकेगा। ज्ञात हो कि दोनों हाथों से दिव्यांग विक्रम अग्निहोत्री को भी प्रतिवर्ष पैरों में इंक लगाई जाती है। वे मतदान करने के लिए भी पैर का सहारा लेते हैं।

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