इंदौर (Indore)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (National Legal Services Authority, New Delhi) के आदेशानुसार आगामी माह 14 सितम्बर 2024 को समस्त न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री एस.ए.धर्माधिकारी के निर्देशन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में 14 सितम्बर( शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति खंडपीठ इंदोर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव अनूप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ओ.एस.डी/रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार (एम), ज्वाईन्ट रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं विधिक सहायता अधिकारी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन/सूचना दे सकते है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।
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