डेस्क: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने जमानत (Bail) की शर्त (Condition) में ढील की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिसोदिया की याचिका पर सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि वह दो सप्ताह बाद मामले को सुनेगा. वह कोशिश करेगा कि अगली सुनवाई में इस आवेदन का निपटारा कर दिया जाए.
शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 9 अगस्त को मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी. जस्टिस बी आर गवई और के वी विश्वनाथन ने सिसोदिया को 10 लाख रुपए के दो निजी मुचलकों पर जमानत दी थी. साथ ही कोर्ट ने यह शर्त रखी थी कि वह हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे.
जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह एक वरिष्ठ नेता हैं. जमानत मिलने के बाद अब तक 60 से अधिक बार जांच अधिकारी के सामने पेश हो चुके हैं. अब इस आदेश में ढील दी जानी चाहिए. सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से जमानत की मांग पर जजों ने कहा कि वह दूसरे पक्ष को सुन कर आदेश देंगे. उन्होंने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है.
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