सिरोंज। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लटेरी तहसील में आनंदपुर के ग्राम खेरखेड़ी में बोरवेल को खुला छोडऩे वाले दो आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही तहत जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लटेरी एसडीएम श्री हर्षल चौधरी के द्वारा धारा 151 के तहत अनुविभागीय क्षेत्र में बोरवेल खुला छोडऩे पर नीरज पिता राधेलाल अहिरवार और रघुवीर पिता बारेलाल अहिरवार दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। गौरतलब लटेरी अनुविभाग के खेरखेड़ी गांव में खुले बोरवेल में गिरने से विगत दिनों सात वर्षीय बालक लोकेश की मृत्यु हो गई थी।
थाना आनंदपुर के ग्राम खेरखेड़ी शहीद नगर पठार पर घटना स्थल भूमि कब्जेदार रमको बाई अहिरवार पत्नी राधेलाल निवासी आनंदपुर एवं नीरज अहिरवार पिता राधेलाल अहिरवार निवासी आनंदपुर द्वारा लापरवाही एवं उपेक्षा पूर्ण तरीके से बोरवेल के गड्ढे को खुला छोड़ा गया एवं उक्त खेत पर कोली पर कोलीदार रामस्वरूप शर्मा पिता बाबूलाल निवासी आनंदपुर को दिया। जिसे रामस्वरूप शर्मा द्वारा पुन: कोलिदार रघुवीर अहिरवार पिता बल्ला अहिरवार निवासी आनंदपुर को खेत बटिया से दिया जो उक्त दोनों बटियादारों द्वारा भी खुले बोरबेल के गड्ढे के प्रति उपेक्षा पूर्ण लापरवाही बरती गई। जिससे बालक लोकेश अहिरवार पुत्र दिनेश अहिरवार निवासी खेरखेडी पठार आनंदपुर गड्ढे में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई।
आरोपीगण के विरुद्ध अपराध धारा 304 ए 34 आईपीसी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी नीरज अहिरवार एवं आरोपी रघुवीर अहिरवार को सीआरपीसी की धारा 151 के अंतर्गत एसडीएम लटेरी के समक्ष पेश किया गया जिनके द्वारा उक्त दोनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है।
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