जबलपुर। मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय (high Court) ने जिला बदर से जुड़े एक मामले में जबलपुर कलेक्टर पर ही 20 हजार का जुर्माना लगाया है।
जस्टिस जीएस आहलुवालिया (Justice GS Ahluwalia) की एकलपीठ ने जिला दंडाधिकारी यानी कि कलेक्टर जबलपुर को 30 दिन के भीतर जुर्माने की रकम हाईकोर्ट की रजिस्ट्री शाखा में जमा कराने के निर्देश दिए है। हाईकोर्ट (high Court) ने इस बात को भी स्पष्ट किया है की याचिकाकर्ता चाहे तो इस रकम को स्वयं ले सकता है। हाईकोर्ट ने जिला दंडाधिकारी द्वारा 28 जुलाई 2020 को जारी उस आदेश को भी निरस्त कर दिया। जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई थी।
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