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    भगोड़े भूमाफिया दीपक मद्दे की जमानत याचिका हाइकोर्ट ने की ख़ारिज

  • October 26, 2021

    इंदौर। बहुचर्चित भगोड़े और इनामी भूमाफिया दीपक मद्दे की इंदौर हाई कोर्ट (High Court, Indore) ने जमानत रद्द कर दी है , इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा की जा रही कार्रवाई की भी सराहना हाईकोर्ट ने की और अपने आदेश में कहा कि इस तरह के भू माफियाओं की जमानत से समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा जिन्होंने आम जनता के भूखंडों पर अवैध कब्जे (Illegal encroachment) किए हैं . पुलिस-प्रशासन को लगातार ऐसे लोगो के खिलाफ शिकायतें भी बड़ी संख्या में मिल रही है . दीपक मद्दे ने षड्यंत्र पूर्वक बेकसूर लोगों की जमीनें हथियाई है और गृह निर्माण संस्थाओं की जमीने लूट ली . हाईकोर्ट ने इंदौर को अवैध कालोनियों (illegal colonies) और इस तरह की गतिविधियों का गढ़ भी बताया और कहा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होना चाहिए।



     

     

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