नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज (शनिवार) गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल (GST Council Meeting) की 44वीं बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur), कई राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने कहा, ‘ये मीटिंग सिर्फ एक मुद्दे पर बुलाई गई थी। GOM की रिपोर्ट 6 तारीख को हमें दी गई थी। ये रिपोर्ट COVID-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाले चीजों पर थी।’
निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘हमने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया है। इसमें सिर्फ तीन बदलाव किए गए हैं। ये सितंबर तक लागू रहेगा। दूसरा हमने इलेक्ट्रिक उपकरण, जो क्षमादान में इस्तेमाल किए जाते हैं, उस पर GOM की सिफारिश जोकि 12 फीसदी थी, हमने उसे 5 प्रतिशत कर दिया है। कोरोनावायरस की वैक्सीन पर जीएसटी 5 फीसदी ही रहेगा।’
The 44th GST Council held under the Chairmanship of FM Smt @nsitharaman has decided to reduce the GST rates on the specified items being used in COVID-19 relief and management till 30th September, 2021.
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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 12, 2021
उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस (Black Fungus) के इंजेक्शन और टोसिलिजुमाब, जिसपर पहले 5 फीसदी टैक्स था, उसपर टैक्स खत्म कर दिया गया है। रेमडेसिविर (Remdesivir) पर टैक्स 12 से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। कोरोना टेस्टिंग किट पर टैक्स 12 से 5 फीसदी किया गया है. डायग्नोस्टिक किट डिडमर, पल्स ऑक्सीमीटर पर टैक्स 12 से 5 प्रतिशत किया गया है। हैंड सैनिटाइजर पर टैक्स 18 से 5 फीसदी किया गया है।
वेंटिलेटर होंगे सस्ते
वित्त मंत्री ने बताया कि वेंटिलेटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, COVID-19 टेस्टिंग किट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और BiPAP मशीन पर जीएसटी को मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि हैंड सैनिटाइजर और तापमान जांचने वाले उपकरणों पर भी जीएसटी को घटाकर 5 फीसद कर दिया गया है।साथ ही उन्होंने बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर, HFNC डिवाइस पर भी जीएसटी को घटाकर 5 फीसद किया गया है।
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