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    डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी को जमानत देने से किया इनकार

  • June 12, 2021


    नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (punjab national bank) घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) की जमानत याचिका पर डोमिनिका (Dominica) की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें हाईकोर्ट ने भगोड़े मेहुल चोकसी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। इसकी वजह फ्लाइट रिस्क बताई जा रही है। मेहुल चोकसी अभी डोमिनिका में है। शनिवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि एक कैरिकॉम नागरिक के तौर पर मेहुल चोकसी जमानत का हकदार है, क्योंकि कथित अपराध जमानती है और उस पर कुछ हजार का जुर्मार्ना भर है।


    वकीलों ने यह भी तर्क दिया है कि मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे में उसे फ्लाइट का जोखिम नहीं लेना चाहिए। ऐसे में जमानत राशि लेकर उसे बेल दी जाए। वहीं राज्य बेल का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि मेहुल चोकसी फ्लाइट रिस्क पर है और इंटरपोल से उसे नोटिस जारी किया गया है। राज्य ने जमानत न देने की गुहार लगाई है।

    लेनोक्स लॉरेंस स्टेट के लॉयर हैं, ऐसे में उनका कहना है कि मेहुल चोकसी ने हेल्थ के बारे में शिकायत नहीं की है। इसलिए उसका अस्पताल में होना वास्तविक मुद्दा नहीं है। उसे मेडिकल सहायता दी जा रही है।

    जज ने कहा कि इस आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि जांच चल रही है। लेकिन कोर्ट ने मेहुल चोकसी को फ्लाइट रिस्क की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया। ऐसे में चोकसी को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है।

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