मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अचानक धारा 144 लागू करने का ऐलान कर दिया गया है. शहर में शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए मुंबई पुलिस ने 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक शहर में धारा 144 लागू कर दिया है. इस दौरान पांच या इससे अधिक लोगों के एक साथ एक जगह इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है.
मुंबई पुलिस द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, 4 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक शहर में हथियारों, फायर आर्म्स, तलवारों और अन्य हथियारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इतना ही नहीं, इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर नारेबाजी, प्रदर्शन और गानों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है.
तो चलिए जानते हैं 2 जनवरी तक मुंबई में क्या क्या बैन रहेगा.
दरअसल, सेक्शन 144 यानी धारा 144 को संवैधानिक भाषा में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी धारा 144 कहा जाता है. इस धारा की रूप रेखा राज रत्न ईएफ देबु ने तैयार की थी. जो पहली बार साल 1861 में बड़ौदा स्टेट में लागू की गई. सुरक्षा संबंधी खतरे या दंगे की आंशका होने पर क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए इस धारा का इस्तेमाल होता है. इसके लगने के बाद 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं. इसको लागू करने के लिए जिलाधिकारी को एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है. धारा 144 और कर्फ्यू में बड़ा अंतर होता है. कर्फ्यू के दौरान लोगों को अपने घरों में रहने का निर्देश होता है, जहां मार्केट, स्कूल और कॉलेज आदि बंद रहते हैं. लेकिन धारा 144 के दौरान सभी कुछ खुला रहता है. बस केवल भीड़भाड़ करने की इजाजत नहीं होती है.
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