नई दिल्ली । 1 मई से (From May 1) बदलने वाले 4 नियमों का (By 4 Rules that will Change) असर आपकी जेब पर पड़ सकता है (Your Pocket may be Affected) । जो बदलाव होने जा रहे हैं, उनमें जीएसटी, म्यूचुअल फंड केवाईसी और पीएनबी के एटीएम ट्रांजैक्शन के नियम शामिल हैं।
जीएसटी से जुड़ा एक बड़ा नियम बदलने जा रहा है। नए नियम के अनुसार जिन कंपनियों का टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा होगा, उन्हें 7 दिनों के अंदर ही इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (आईआरपी) पर अपनी ट्रांजैक्शन रिसीट अपलोड करनी होगी। फिलहाल ऐसा करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे केवल उन्हीं ई-वॉलेट से पैसे लें, जिनका केवाईसी हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपके वॉलेट का केवाईसी नहीं हुआ होगा तो आप इसके जरिए निवेश नहीं कर पाएंगे। ध्यान रहे कि ये नियम 1 मई से लागू होने जा रहा है।
तीसरा बदलाव प्रमुख सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) करने जा रहा है। पीएनबी ने एटीएम से लेन-देन करने के नियम बदले हैं। अगर खाते में पैसे की कमी के चलते आपकी एटीएम पर लेनदेन विफल हो जाए तो पीएनबी आपसे 10 रुपये का चार्ज वसूलेगा। इतना ही नहीं इस 10 रु पर जीएसटी अलग से लगाया जाएगा।
इसी तरह चौथा नियम जुड़ा हुआ है एलपीजी गैस सिलेंडर से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार हर महीने की पहली तारीख को समीक्षा के बाद एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी के रेट बदलती है। इनमें कटौती या बढ़ोतरी संभव होती है। ऐसा भी होता है कि सिलेंडर के रेट न बदले जाएं। इस महीने यानी अप्रैल से कमर्शियल सिलेंडर के दाम 91.50 रुपये तक घटाए गए थे। इस कटौती के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2028 रुपये रह गई थी। अब सरकार 1 मई से सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर सकती है। ये बदलाव घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडरों की कीमतों में हो सकता है।
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