नई दिल्ली: अगर आप इनकम टैक्स का भरते हैं तो अब आप UPI और Credit Card से भी इनकम टैक्स का भुगतान आसानी से कर सकेंगे. क्योंकि पिछले दो साल में आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाएं हैं. जिससे लोगों ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े.
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने फाॅर्म में सुधार से लेकर आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नया पोर्टल भी डेवलप किया है. इसके अलावा आयकर विभाग ने टैक्स पेमेंट (Tax Payment) का नया तरीका भी पेश किया है, जिसे अब टैक्सपेयर्स UPI और Credit Card से भी टैक्स का भुगतान आसानी से कर सकते हैं.
आयकर विभाग की ओर से पेश की गई इस नई सुविधा के तहत कोई भी टैक्सपेयर अथॉराइज्ड बैंक की ओर से जारी किए गए डेबिट कार्ड और 16 बैंकों के नेट बैंकिंग की मदद से NSDL की वेबसाइट पर टैक्स का भुगतान कर सकता है. ऐसे में अगर आपके पास इन बैंकों में अकाउंट नहीं है, तो आपको टैक्स भुगतान करने में समस्या हो सकती है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.
आयकर विभाग की ओर से पेश की गई नई सुविधा के तहत टैक्स का भुगतान डेबिट कार्ड के अलावा, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सुविधा, पे-एट-बैंक काउंटर, यूपीआई और RTGS, NEFT से भी किया जा सकता है.
ऐसे करें टैक्स का भुगतान
टैक्स पेमेंट पर कितना लगेगा चार्ज
अगर आप एनएसडीएल और इनकम टैक्स की वेबसाइट से टैक्स का भुगतान कर रहे हैं तो आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा. वहीं अगर आप नेट बैंकिंग से टैक्स का भुगतान कर रहे हैं तो आपसे अलग-अलग बैंकों की ओर से कुछ चार्ज वसूल किये जा सकते हैं, जो 5 रुपये से लेकर 12 रुपये तक हो सकते हैं.
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