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SBI अकाउंट में ऐसे ऐड कर सकते हैं नॉमिनी का नाम, बैंक जाने की भी जरूरत नहीं

June 03, 2021

डेस्‍क। अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल, यह जानकारी नॉमिनी को लेकर है, जिसकी डिटेल हर व्यक्ति को अपने अकाउंट में अपडेट रखनी चाहिए। अगर आपके अकाउंट में भी नॉमिनी डिटेल अपडेट नहीं है तो आपको ये चेंज कर देनी चाहिए।

दरअसल, नॉमिनी अकाउंट का ट्रस्टी बन जाता है और दुर्भाग्यवश अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है तो बैंक अकाउंट के पैसे का अधिकार उसी व्यक्ति के पास होता है। ऐसे में जानते हैं कि आप किस तरह से अपने अकाउंट में नॉमिनी डिटेल अपडेट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको अपने नॉमिनी की डिटेल के बारे में पता नहीं है तो भी आप ऑनलाइन माध्यम से इसे चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं।

एसबीआई अकाउंट में कैसे अपडेट करें नॉमिनी डिटेल?
अगर आप अपने अकाउंट में नॉमिनी में अपडेट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से इसे अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी नॉमिनी डिटेल चेक कर सकते हैं। एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है कि नॉमिनी की डिटेल बिना बैंक जाए अपने फोन से चेंज कर सकते हैं। ऐसे में आप बैंक की YONO ऐप के जरिए ये अपडेट कर सकते हैं।


नॉमिनी डिटेल अपडेट करना का प्रोसेस?
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट या एप्लीकेशन में जाएं। इसके बाद Menu Section में ‘Request & Enquiries’ पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपने एक्टिव अकाउंट दिखाई देंगे और जिस में नॉमिनी एड करना है उसे सलेक्ट करें। इसके बाद ‘Continue’ करें और Nominee Name, Date of Birth, Address and Relationship आदि जानकारी भर दें। इसके बाद जानकारी सब्मिट कर दें और ओटीपी या पासवर्ड के जरिए प्रोसेस पूरा कर दें।

कैसे चेक करें अभी नॉमिनी डिटेल?
अगर आपको अपनी नॉमिनी डिटेल की जानकारी नहीं है तो आप ऑनलाइन माध्यम से यह चेक कर भी सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन बैंकिंग में internet banking>> Requests>> Inquiry >> Online Nomination के जरिए नॉमिनेशन चेक करना होगा।

क्या होता है नॉमिनी?
मनी9 की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब आप भी कोई निवेश करते हैं या बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको फॉर्म में नॉमिनी की जानकारी देनी होती है। इसका मतलब होता है कि अगर अकाउंट होल्डर की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी के पास ये पास पैसा जाता है। लेकिन, नॉमिनी इस पैसे का असली मालिक नहीं होता है।

कानूनी तौर पर समझें तो नॉमिनी सिर्फ संपत्ति, निवेश या पैसे का सिर्फ ट्रस्टी होती है यानी एक रखवाला होता है। किसी की मृत्यु हो जाने की दशा में बैंक में या एफडी में जमा पैसा नॉमिनी के पास ही जाता है, लेकिन वो इसका हकदार नहीं होता है। सीधे शब्दों में कहें तो नॉमिनी किसी भी संपत्ति का एक केयर टेकर होता है।

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