लखनऊ । यूपी (UP) में अब आसानी विदेश निवेश (Foreign Investment) का इंतजाम हो सकेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने एफडीआई कंपनियों (FDI Companies) को राहत देते हुए फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफ.डी.आई) एवं फॉरच्यून ग्लोबल-500 कम्पनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति-2023 में बदलाव कर दिया है। अब फॉरेन कैपिटल इनवेस्टमेंट के रूप में इक्विटी में निवेश करने वाली विदेशी कंपनी के निवेश के साथ प्रिफरेंश शेयर, डिवेंचर्स, एक्सटर्नल कामर्शियल बोरोईग, स्टैण्डबाई लैटर ऑफ क्रेडिट, लैटर्स ऑफ गैरेन्टी और अन्य डेब्ट सिक्योरिटी द्वारा किया गया निवेश शामिल होगा।
औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में इन्वेस्ट यूपी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा, यूपीसीडा, गीडा, सीडा के सीईओे को आगे कार्यवाही करने को कहा है। गुरुवार को इससे संबंधित शासनादेश जारी हो गया। इसके तहत कोई कंपनी न्यूनतम 10 प्रतिशत इक्विटी तथा शेष ऋण व अन्य इन्स्ट्रूमेंट के माध्यम से मिलाकर 100 करोड़ रुपये का निवेश करती है तो उसे नीति के अन्तर्गत पात्र माना जाएगा तथा पूँजी निवेश की गणना में सम्मिलित किया जाएगा।
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