वाराणसी: योगी सरकार ने करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानून को विधानसभा से पास करा दिया है. अगले कुछ दिनों में इस विधेयक की अधिसूचना जारी होने के बाद पूरे राज्य में यह कानून लागू हो जाएगा. खासतौर पर दिल्ली-एनसीआर के शहर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के साथ-साथ कानपुर, वाराणसी और लखनऊ जैसे शहरों में रहने वाले करोड़ों लोगों को इस नए कानून से लाभ मिलेगा. इस कानून के लागू हो जाने के बाद आम लोगों को बेहतर सुरक्षा, दुर्घटना होने पर मुआवजा के साथ अन्य तरह की सेवाएं मिल सकेंगी. बता दें कि योगी सरकार नया लिफ्ट एक्ट (Lift Act) लेकर आई है. इस एक्ट में आम उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं.
इस विधेयक के आने के बाद खासकर गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर एयरपोर्ट के आस-पास जगहों या फिर बुलंदशहर के नजदीक बसने जा रहे नए ‘न्यू नोएडा’ के लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा. इन जगहों के लोगों को अब मकान, दुकान, फ्लैट, सोसाइटी और मॉल में लिफ्ट में चढ़ने पर जीवन की सुरक्षा की गारंटी मिलेगी. अगर किसी भी तरह का कोई हादसा होता है तो परिवार के लोगों को बीमा का लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलटर विधेयक 2024 की प्रमुख बातें.
इस बिल की 20 बड़ी बातें
गौरतलब है कि पहले यूपी में लिफ्ट हादसों को लेकर कोई कानून नहीं था. पूरे उत्तर प्रदेश में लिफ्ट हादसा ‘अंधा कानून’ की तरह ही काम करता था. इसके आने के बाद अब दिल्ली-एनसीआर के जीडीए, नोएडा अथॉरिटी, नगर निगम, मार्केट कॉम्पलेक्स समेत हजारों सरकारी कार्यालयों भी इस ऐक्ट के दायरे में आएंगी. दिल्ली-एनसीआर में आने वाले यूपी के पुराने शहर गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ-साथ न्यू नोएडा और बुलंदशहर के कई हिस्सों में भी इस कानून के लागू होने पर फायदा पहुंचेगा.
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