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    कैमिकल एवं एक्सप्लोसिव से संबंधित उद्योग नियम कानून के तहत करें कार्य : कलेक्टर

  • October 23, 2020
    उज्जैन। कलेक्टर आशीष सिंह ने कैमिकल एवं एक्सप्लोसिव से संबंधित उद्योगों को नियम-कानूनों के तहत करने के निर्देश दिये हैं। दरअसल, कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को उद्योग संवर्धन की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। 
    कलेक्टर ने बैठक में मौजूद उद्योगपतियों से आग्रह किया कि कैमिकल एवं एक्सप्लोसिव से सम्बन्धित उद्योग स्वयं अपना रेग्युलेशन करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटना अभी एक कैमिकल फैक्टरी में आपराधिक तत्वों को कैमिकल प्रदाय करने की हुई है, इस तरह की घटना नहीं होना चाहिये। किसी भी उद्योग में इस तरह का काम होता है तो अन्य उद्योग संचालकों द्वारा इसकी सूचना प्रशासन को दी जाना चाहिये।
    बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में साफ-सफाई, सडक़ व नाली की सफाई नियमित रूप से करने के निर्देश दिये गये। नाली पर कतिपय उद्योग संचालकों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, इसको हटाने के लिये कहा गया। देवास रोड औद्योगिक क्षेत्र में सडक़ पर स्थाई रूप से ट्राले खड़े रहते हैं। इस कारण से सडक़ की सफाई नहीं हो पाती है। बैठक में मौजूद उद्योगपतियों द्वारा कहा गया कि उक्त ट्राले उद्योग से सम्बन्धित नहीं हैं। ये सीमेन्ट के गोदाम से सम्बन्धित हैं। इन्हें हटाया जायेगा।
    कलेक्टर ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र की सभी स्ट्रीट लाईट चालू की जायेगी। नगर निगम आयुक्त ने उद्योग संघ के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे सम्पत्ति कर का भुगतान समय पर करवाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि सम्पत्ति कर के अधिभार में 31 दिसम्बर तक छूट प्रदान की गई है। इसका लाभ लेते हुए उद्योगपति बकाया सम्पत्ति कर जमा करवाएं।
    बैठक में बताया गया कि बांदका औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जायेगा। इस क्षेत्र में 5 हजार, 10 हजार एवं 15 हजार वर्गफीट के 40 से 50 औद्योगिक भूखण्ड तैयार किये जा रहे हैं। क्षेत्र में सडक़ एवं अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिये कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गये। बैठक में नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, महाप्रबंधक उद्योग एआर सोनी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक संदीप अग्रवाल सहित औद्योगिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे।

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