नई दिल्ली। नया लेबर कोड (New labor code) 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, जिसके तहत नौकरीपेशा (employed) लोगों के लिए कई नियम (law) बदल जाएंगे। सप्ताह में 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी तो मिलेगी ही, नौकरी छोडऩे पर मात्र 2 दिन के अंदर कर्मचारियों को पूरा पैसा भी मिल जाएगा। इतना ही नहीं, पीएफ (PF) व ग्रेच्युटी जैसे रिटायरमेंट बैनिफिट भी बढ़ जाएंगे। 1 जुलाई से लागू होने वाले नए लेबर कोड में सबसे ज्यादा सहूलियत उन कर्मचारियों को मिलेगी, जो नौकरी छोडऩे के बाद अपने पैसों के लिए भटकते हैं। फिलहाल फुल एंड फाइनल पेमेंट में 30 से 60 दिनों (एवरेज 45 दिन) का वक्त लग जाता है, लेकिन अब 2 दिन के भीतर ही कर्मचारियों को पूरा पैसा मिल जाएगा।
खबरों के अनुसार, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के बारे में कहा गया है कि कंपनी से नौकरी छोडऩे, बर्खास्तगी, छंटनी और इस्तीफा देने के 2 दिन के अंदर कर्मचारियों का पेमेंट भुगतान हो जाना चाहिए। नए लेबर कोड में इन-हैंड सैलरी, यानी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी और काम के घंटे 8 से बढक़र 12 हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इन चारों कोड का फाइनल ड्राफ्ट फरवरी 2021 में ही तैयार कर लिया था। अभी तक 23 राज्य इन कानूनों के प्री-पब्लिश्ड ड्राफ्ट को अपना चुके हैं। सरकार ने सप्ताह में 4 दिन काम और 3 छुट्टियों का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही हर रोज काम के घंटे बढ़ाने की बात कही है। अगर नया लेबर कोड लागू होता है तो हर रोज 12 घंटे काम करना होंगे। सरकार का प्रस्ताव है कि सप्ताह में एक कर्मचारी को कम से कम 48 घंटे काम करना ही होगा।
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