परिवहन विभाग ने वाहन डीलर्स को ही पुराने वाहनों में भी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया है, इंदौर के डीलर्स ने आदेश के बाद नंबर प्लेट जारी करना शुरू किया
इन्दौर। राज्य शासन (State Govt.) के आदेश के बाद शहर में 2019 के पहले के वाहनों में भी वाहन डीलर्स द्वारा हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (high security registration plate) (एचएसआरपी) लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। अब कोई भी वाहन जिसमें एचएसआरपी नहीं लगी है वह अपने वाहन डीलर (Wheecal Dealer) के पास जाकर अपने वाहन में नंबर प्लेट लगवा सकता है। इसके लिए उसे तय शुल्क चुकाना होगा।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने देश के सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगाने के आदेश दिए थे। इसके तहत 21 जनवरी 2012 को मध्यप्रदेश में वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग ने लिंक उत्सव प्रा.लि. कंपनी से 15 साल के लिए अनुबंध किया था। अप्रैल 2012 से कंपनी ने काम शुरू किया। लेकिन कंपनी के खिलाफ कई शिकायतें आने के बाद परिवहन विभाग ने 17 अक्टूबर 2014 को अनुबंध निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद लंबे समय तक शासन और कंपनी के बीच कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। इस बीच केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 6 दिसंबर 2018 को एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2019 से वाहन निर्माता कंपनी ही डीलर को एचएसआरपी देगी और डीलर इसे तैयार कर वाहनों पर लगाएंगे। इसके चलते 1 अप्रैल से नए वाहनों पर नंबर प्लेट लगने का काम शुरू हो गया, लेकिन इसके पहले के वाहनों को नंबर प्लेट नहीं मिल पाई। हाल ही में कंपनी और शासन के बीच विवाद में समझौता होने के बाद शासन ने इसी माह डीलर्स को आदेश दिए हैं कि वे ही पुराने वाहनों में भी नंबर प्लेट लगाने का काम करेंगे। इसके तहत इंदौर में सभी प्रमुख वाहन डीलर्स ने 1 अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों में भी एचएसआरपी लगाने का काम शुरू कर दिया है।
80 लाख से ज्यादा वाहनों में लगना है नंबर प्लेट
शासन ने डीलर्स को दिए आदेश में ही कहा है कि 2019 के पहले के करीब 80 लाख से ज्यादा वाहन ऐसे हैं, जिनमें एचएसआरपी नहीं लगी है। इन सभी में वाहन डीलर्स को ही नंबर प्लेट लगानी होगी। यह संख्या बहुत ज्यादा है, हालांकि अभी लोगों में जागरुकता नहीं होने के कारण ज्यादा लोग वाहनों में नंबर प्लेट लगवाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। कई वाहन चालक लंबे समय से अपने वाहनों में यह प्लेट लगवाने के लिए परेशान हो रहे थे, क्योंकि दूसरे राज्यों में जाने पर एचएसआरपी ना लगी होने पर वाहनों पर भारी जुर्माना किया जा रहा है।
छह माह में सभी सरकारी वाहनों में लगाना अनिवार्य
शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी विभागों के वाहनों में अगले छह माह में अनिवार्य रुप से एचएसआरपी लगाई जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही सरकारी विभागों में अनुबंध पर लिए गए वाहनों में भी छह माह में एचएसआरपी लगवाना होगी। आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि शासन के आदेशों की जानकारी सभी विभागों को भेजी जा रही है, ताकी वे समय पर अपने वाहनों में नंबर प्लेट लगवा सकें।
पुराने वाहनों में नंबर प्लेट लगाने का काम शुरू
शासन के आदेश के बाद सभी वाहन डीलर्स ने 2019 के पहले के वाहनों में भी एचएसआरपी लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए वाहन मालिक को आवेदन करने पर दस्तावेजों की जांच के बाद पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर नंबर प्लेट तैयार करने के बाद शोरूम बुलाकर प्लेट लगाई जा रही है। नए वाहनों के लिए जो शुल्क देय है वहीं शुल्क चुकाकर पुराने वाहन भी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।
– प्रवीण पटेल, अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स इंदौर
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