उज्जैन। नामांकन फार्म भरने के साथ ही उम्मीदवारों का चुनावी खर्च का मीटर शुरू हो जाता है और नाम वापसी के बाद जो 9 उम्मीदवार उज्जैन लोकसभा के लिए मैदान में बचे हैं अब उन्हें अपने व्यय का लेखा-जोखा आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जमा करना होगा। व्यय लेखे का तीन बार निरीक्षण व्यय प्रेक्षकों के समक्ष किया जाएगा और जिसका पहला निरीक्षण आज रखा गया है। 10 हजार रुपए से अधिक का नकद भुगतान उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे। वैसे आयोग ने 95 लाख रुपए तक के चुनावी खर्च की अनुमति प्रत्येक उम्मीदवार को दी है। हालांकि वास्तविक रूप से इसका आधा भी उम्मीदवारों द्वारा व्यय करना नहीं बताया जाता है।
लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय के किसी भी मद में किसी भी व्यक्ति या इकाई को 10 हजार रुपये से अधिक का भुगतान नकद में नहीं कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार को अपने निर्वाचन व्यय के किसी मद पर 10 हजार रुपये से अधिक की राशि का भुगतान रेखांकित या एकाउंट पेई चेक, ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही करना होगा। आयोग ने ये निर्देश आयकर अधिनियम की धारा 40ए (3) में एक अप्रैल 2017 को हुए संशोधन के मद्देनजर जारी किये है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक निर्वाचन व्यय के रूप में दस हजार रुपये तक राशि का भुगतान भी उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय के प्रयोजन से पृथक से खोले गये बैंक खाते से आहरित कर ही किया जा सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अभ्यर्थियों को निर्वाचन के दौरान किये जाने वाले व्यय का लेखा संधारित करना होगा। इस संबंध में उनके द्वारा संधारित व्यय लेखे का तीन बार निरीक्षण व्यय प्रेक्षक के समक्ष किया जायेगा। इसके लिए अलग-अलग तीन तिथियाँ निर्धारित की गई है, जिसमें प्रथम निरीक्षण आज कलेक्टर कार्यालय के कक्ष में किया जायेगा। जिसका समय शाम 5 बजे तक रहेगा। व्यय लेखा के निरीक्षण हेतु संबंधित अभ्यर्थी/अभिकर्ता निर्धारित तिथि पर निर्वाचन व्यय रजिस्टर व अन्य समस्त दस्तावेजों के साथ नियत समय एवं स्थान पर अनिवार्यत: उपस्थित रहेंगे, जहां व्यय प्रेक्षक द्वारा समस्त दस्तावेजों का निरीक्षण किया जायेगा।
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