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कुकर्म की शिकार महिलाओं को उज्जैन में नहीं मिल रहा राहत का 4 लाख

July 31, 2024

  • चार साल में 30 रेप केस-केवल तीन को मिली मुआवजे की पूरी राशि-शेष को एक एक लाख ही मिल पाए

उज्जैन। पूरे जिले में महिलाओं के साथ पिछले कुछ सालों में रेप के 30 मामले हुए जिसमें राहत राशि देने में न्याय नहीं किया जा रहा है। कहने को तो उज्जैन धार्मिक नगरी है लेकिन यहाँ दुष्कर्म और छेड़छाड़ में कोई कमी नहीं है तथा ऐसा लगता है कि महिलाओं के साथ आपराधिक मामले हो रहे हैं। शासन द्वारा घोषणा कर दी जाती है लेकिन विभाग के लोग आनाकानी करते हैं।


जिले में दलित वर्ग की महिलाओं के साथ चार साल में दुष्कर्म की 30 घटनाएँ हुई हैं। ऐसी वारदातों में शासन की ओर से पीडि़ता को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है लेकिन उज्जैन में 27 मामले ऐसे हैं, जिनमें दुष्कर्म पीडि़ताओं को मुआवजा राशि नहीं मिल पाई हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार दुष्कर्म पीडि़ताओं के लिए राहत एवं पुनर्वास की कई योजनाएँ चलाती हैं। इसके बावजूद उन्हें आर्थिक मदद हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वर्तमान में एससी, एसटी एक्ट के अंतर्गत एक फैसले में रेप विक्टिम के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का प्रावधान है लेकिन कानूनी प्रावधानों की जटिलताओं के चलते आर्थिक मदद पाने के लिए पीडि़ताओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सरकारी आकड़ों के मुताबिक पिछले चार सालों में दुष्कर्म के 30 मामले सामने आए। इनमें केवल तीन मामलों में पीडि़ताओं को मुआवजा राशि पूरी मिली हैं। शेष 27 मामलों में एक-एक लाख रुपए ही सरकार की ओर से मुहैया कराए गए हैं। मामले में अग्रिबाण की पड़ताल में चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि मुआवजा सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा सका, क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट पुलिस ने कोर्ट में भेजी ही नहीं हैं। ऐसे मामलों में केस दर्ज होने के तुरंत बाद पहली किश्त मिल जाती है लेकिन दूसरी किश्त का आवेदन दो-दो साल से अटका हुआ है। यानि सिर्फ पहली किश्त ही पीडि़ताओं को सरकार की ओर से मुहैया कराई गई है। जबकि इन सभी मामलों में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद पीडि़ताओं को दूसरी किश्त दिलाने के लिए आवेदन किया था लेकिन पीडि़ताओं के खाते में अब तक मुआवजे की दूसरी किश्त की राशि नहीं आई है।

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