बेंगलुरु (Bengaluru)। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा (HD Deve Gowda) के पोते और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना (MP Prajwal Revanna) से जुड़े सेक्स स्कैंडल को लेकर राजनीति गरमा गई है। इस तरह की रिपोर्ट सामने आने के बाद कर्नाटक में नया विवाद खड़ा हो गया है। महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. नागलक्ष्मी ने इसे लेकर एक पत्र लिखा था, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए रविवार को विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया। मालूम हो कि प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कई वीडियो क्लिप हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।
रेवन्ना के घर पर काम करने वाली एक महिला ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस आधार पर प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसमें यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए गए, हालांकि, प्रज्वल रेवन्ना ने इस मामले में रविवार को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वायरल वीडियो में छेड़छाड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं का दिमाग भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
‘प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं को अपने क्वार्टर पर बुलाते’
शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया कि उसने दूसरी पीड़ितों की आपबीती सुनाने वाले वीडियो देखे। इसके बाद उसने आगे आने और पिता-पुत्र के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला लिया। महिला ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना उसे अपने क्वार्टर पर बुलाते थे। उसने कहा, ‘इस घर में 6 महिला स्टाफ हैं। जब भी प्रज्वल रेवन्ना घर लौटते तो हमें डर सताने लगता था। यहां तक कि पुरुष सहकर्मियों ने भी इसे लेकर हमें सावधान रहने को कहा था।’ महिला का आरोप है कि एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना ने अपने घरों में महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने कहा, ‘जब भी एचडी रेवन्ना की पत्नी वहां नहीं रहती, वह महिलाओं को स्टोर रूम में बुलाया करते थे। यहां पर फल देते समय उन्हें छूते थे। वह उनकी साड़ी की पिन भी निकाल दिया करते थे और फिर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते थे।’
‘वीडियो कॉल पर मेरी बेटी से भी किया दुर्व्यवहार’
रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि प्रज्वल रेवन्ना ने वीडियो कॉल पर उनकी बेटी से भी दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा, ‘वह मेरी बेटी को बार-बार कॉल करता था। इससे परेशान होकर लड़की ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया।’ बता दें कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिनमें 354 A (यौन उत्पीड़न), 354 D (पीछा करना), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) शामिल हैं। इस बीच, पुलिस सूत्रों ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना देश से बाहर जा चुके हैं। रेवन्ना की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कांग्रेस के नेता ने कहा, ‘उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने इन महिलाओं के साथ जो किया है उसके लिए उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। इससे पूरे कर्नाटक का अपमान हुआ है।’
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