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यूक्रेनी राष्‍ट्रपति जेलेंस्की पर हमला करने की साजिश रचने के आरोप में महिला गिरफ्तार

August 08, 2023

कीव (Kyiv)। रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) अपने चरम पर है, लेकिन दोनों देशों के राष्‍ट्रपति अपनी सुरक्षा को लेकर बड़े चिंता में है। यही कारण है कि आए दिन सुरक्षा कारणों के चलते अपने ही सुरक्षाकर्मियों पर शक (Suspicion on security personnel) होने लगी है। पुतिन के बाद अब यूक्रेनी सुरक्षा सेवा (SBU) ने सोमवारको कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र (flood affected area) का दौरा करने के दौरान राष्ट्रपति व्लोदोमीर जेलेंस्की पर हमला करने की कथित साजिश को लेकर एक महिला को हिरासत में लिया गया है। एसबीयू ने कहा कि महिला (जिसका नाम नहीं बताया गया है), एक रूसी मुखबिर है ‘जो यूक्रेन के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान मायकोलाइव क्षेत्र में हवाई हमले की तैयारी कर रही थी।’



एसबीयू के अनुसार, कथित मुखबिर ‘यूक्रेन के राष्ट्रपति की मायकोलाइव क्षेत्र की हालिया यात्रा की पूर्व संध्या पर, दक्षिणी मायकोलाइव क्षेत्र में यात्रा के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रही थी!  सुरक्षा सेवा ने यह भी कहा कि उसने ‘क्षेत्र में राज्य के प्रमुख के अनुमानित मार्ग के स्थानों का समय और सूची पता लगाने की भी कोशिश की.’ हालांकि, उसके प्रयास विफल हो गए क्योंकि एसबीयू एजेंटों ने ‘संदिग्ध की विध्वंसक गतिविधियों’ के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी और उन्होंने आवश्यक कार्रवाई की और जेलेंस्की की यात्रा के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए. एसबीयू ने यह भी कहा कि रूसी मुखबिर महिला इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों और सशस्त्र बलों के गोला-बारूद वाले गोदाम की लोकेशन का डाटा मांग रही थी!

यूक्रेनी अधिकारी महिला पर उसके रूसी आकाओं और उसके कामों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निगरानी कर रहे थे. एसबीयू ने कहा कि अधिकारियों ने उसे ‘रंगे हाथों’ पकड़ लिया क्योंकि उसने रूसी गुप्त सेवाओं को खुफिया डेटा देने का प्रयास किया था.

यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि महिला मायकोलाइव क्षेत्र के छोटे दक्षिणी शहर ओचाकिव में रहती थी और पहले वहां एक सैन्य अड्डे पर एक स्टोर में काम करती थी।  एसबीयू के अनुसार, उसने कथित तौर पर स्थानों की तस्वीरें खींची और क्षेत्र में व्यक्तिगत संपर्कों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की. उस पर हथियारों और सैनिकों की गतिविधियों के बारे में जानकारी के अनधिकृत प्रसार का आरोप लग सकता है. दोषी पाए जाने पर उसे 12 साल तक की जेल हो सकती है।

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