भोपाल। भोपाल की एक कोर्ट ने नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के मामले में पत्रकार प्यारे मियां को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में प्यारे मियां को 4 उम्रकैद सुनाई है। मैनेजर ओवेस को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दूसरी आरोपी स्वीटी विश्वकर्मा को 20 साल और डॉक्टर हेमंत मित्तल को 5 साल की सजा सुनाई है। सभी पर जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले की सुनवाई सोमवार को भोपाल की जिला अदालत (Bhopal District Court) में हुई। अपर सत्र न्यायाधीश सविता वर्मा (Judge Savita Verma) ने इसपर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। आरोपी प्यारे मियां अभी जबलपुर की जेल में बंद है। चारो आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सुनवाई में शामिल हुए।
कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा (IPC section) 376, 313 और 190 के साथ ही पॉक्सो कानून के तहत दोषी माना। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 70 वर्षीय प्यारे मियां को जुलाई 2020 में गिरफ्तार किया गया था। वह तब से जेल में था। इस समय जबलपुर जेल से वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के जरिये कोर्ट में पेश हुआ, यौन शोषण का आरोप लगने के बाद पुलिस ने भोपाल और इंदौर में प्यारे मियां के घरों पर बुलडोजर चलाया था। इस दौरान पुलिस को मियां के बंगले से कई आपत्तिजनक चीजें भी मिली थी।
प्यारे मियां ने दो मंजिला बंगले की छत पर लग्जरी पेंटहाउस (luxury penthouse) बनाया था। वहां बार कैबिनेट भी था। कार्रवाई के दौरान मौके से लाखों रुपये की कीमत वाली विदेशी शराब (foreign liquor) की बोतलें पाई गई हैं। सोफे के नीचे से तलवार भी मिली थी। भोपाल के तलैया थाना में प्यारे मियां के मैरिज हॉल में वह लड़कियों को पार्टी में बुलाकर उन्हें शराब पिलाता था। फिर उनके साथ दुष्कर्म करता था। प्यारे मियां को पकड़ने पुलिस ने इनाम भी रखा था। तब जम्मू-कश्मीर से उसे 20 जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया जा सका था।
मियां के खिलाफ लगभग 7 नाबालिग लड़कियां रेप का आरोप लगाया था। इसपर पॉक्सो समेत अलग-अलग धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे। यौन शोषण के अलावा प्यारे मियां के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत भी केस दर्ज है। उसपर गैर कानूनी तरीके से साभार के सींग रखने का आरोप है। इसके साथ-साथ प्यारे मियां पर अपने घर के सदस्यों के नाम पर ई-ब्लाक वेलफेयर सोसायटी बनाकर 60 लाख रुपए गबन करने का भी आरोप है।
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