रांची: अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है. सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ (Defamation Case Modi Surname) शब्द पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है. वहीं झारखंड (Jharkhand) में भी राहुल गांधी के खिलाफ भी कुल तीन मामले चल रहे हैं.
जिसमें एक मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था. इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने रांची कोर्ट में मामला दर्ज किया था. राहुल गांधी की ओर से इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में क्वैशिंग याचिका दाखिल की गई थी. जिसे बाद में हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था.
रांची से ही की थी रैली शुरुआत, दिया था विवादित बयान
दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी रैली की शुरुआत रांची से ही की थी और उन्होंने अपने संबोधन के शुरुआत में कहा था कि ‘सभी चौकीदार चोर हैं’ और इसी भाषण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक और आपत्तीजनक बयान दिया था. राहुल गांधी के इस बयान को लेकर रांची के साथ पटना, मुजफ्फरपुर, कटिहार और कर्नाटक सहित कई जगहों पर कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था. दूसरा और तीसरा मामला राहुल गांधी के उस बयान से है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में यह बयान दिया था कि ‘कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, बीजेपी में ही कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है’.
चाईबासा और रांची में भी दर्ज हुये थे मामले
राहुल गांधी के इस बयान को लेकर देशभर में कई जगहों पर मामले दर्ज हुए थे. झारखंड में भी चाईबासा और रांची में शिकायत को लेकर दो मामले दर्ज किए गए थे. चाईबासा में शिकायतकर्ता प्रताप कुमार ने इसको लेकर चाईबासा कोर्ट में मामला दर्ज कराया था. वही रांची में शिकायतकर्ता नवीन झा की ओर से कोर्ट में इस मामले के खिलाफ शिकायत की गई थी. राहुल गांधी की ओर से इन दोनों मामले को खत्म करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर की गई है. जिस पर तारीख के अनुसार लगातार सुनवाई चल रही है.
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