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    क्या PM मोदी देश से माफी मांगेंगे, केजरीवाल ने क्यों दिया ये बड़ा बयान

  • November 26, 2022

    नई दिल्ली: आबकारी नीति में कथित घोटाले (Alleged scam in excise policy) के मामले में सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चार्जशीट फाइल की है. दिल्ली की राउज एवेन्यू के स्पेशल जज एम के नागपाल (Special Judge MK Nagpal) की कोर्ट को ईडी ने बताया कि वो मामले में आरोपी समीर महेंद्रू (Accused Sameer Mahendru) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं. ईडी ने कोर्ट को बताया कि मामले में जांच जारी है, बाकी आरोपियों के खिलाफ भी जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी. वहीं कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो पहले रजिस्ट्री में मार्क कराएं, उसके बाद चार्जशीट दाखिल करें. कोर्ट तभी चार्जशीट पर संज्ञान की तारीख तय करेगी.

    वहीं ईडी की चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं होने पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने ट्वीट कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला. अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि ईडी की चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है. उन्होेंने कहा कि शिक्षा क्रांति से दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाने के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? सीएम केजरीवाल ने कहा कि अच्छा काम करने वालों को जेल में डालने से क्या देश आगे बढ़ेगा?


    दिल्ली नई आबकारी नीति मामले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में समीर महेंद्रू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. ईडी ने इस मामले में 3 हज़ार पेज से ज़्यादा की चार्जशीट दाखिल की. वहीं कोर्ट ने आबकारी नीति में ED की चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लिया. ईडी ने कोर्ट को बताया कि अभी एक मामले में 291 करोड़ से ज़्यादा की मनी लांड्रिंग का पता चला है. इस मामले में अन्य आरोपोयों के खिलाफ जांच अभी जारी है. उन्होंने कहा कि ईडी ने कोर्ट को बताया कि मामले में अतिरिक्त आरोप पत्र जल्द दाखिल करेगा. इस मामले में अब 12 दिसंबर को 11 बजे अगली सुनवाई होगी. इस दिन कोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट को संज्ञान लेने पर बहस होगी.

    दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति धनशोधन मामले में यहां एक अदालत के समक्ष अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया. इसमें शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू को एक आरोपी के रूप में नामजद किया गया था. उन्होंने कहा कि इंडोस्पिरिट्स के प्रवर्तक महेंद्रू के अलावा, अभियोजन की शिकायत में दो अन्य व्यक्तियों को भी सूचीबद्ध किया गया है. उन्होंने कहा कि यह आरोप पत्र लगभग 3,000 पेज का है, जिसमें आरोपियों के बयान शामिल हैं.

    उन्होंने बताया कि आरोप पत्र में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराएं लगाई गई हैं. एजेंसी ने कहा कि उसने इस मामले में अब तक 169 तलाशी अभियान चलाये हैं. यह मामला दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज की गई सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद दायर किया गया था.

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