नई दिल्ली: नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के मेडिसिन रेगुलेटरी बोर्ड ने कहा कि अस्पतालों और आम नागरिकों के इस्तेमाल के लिए भारत से कैंसर रोधी दवाओं और टीकों सहित महत्वपूर्ण दवाएं आयात करने पर बैन नहीं है. पाकिस्तानी मीडिया द न्यूज इंटरनेशनल ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान (DRAP) के हवाले से शुक्रवार (11 अगस्त) को इस संबंध में जानकारी दी.
समाचार पत्र द न्यूज इंटरनेशनल की खबर के मुताबिक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान (DRAP) ने गुरुवार (10 अगस्त) को कहा कि आयात नीति आदेश 2022 के तहत भारत से महत्वपूर्ण दवाएं (कैंसर रोधी दवाएं और टीके) इम्पोर्ट करने पर अस्पतालों या आम आदमी पर कोई बैन नहीं है. हालांकि इसके लिए अथॉरिटी से पहले आपत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा.
दवा लाने के लिए NOC की जरूरत
DRAP अधिकारियों का बयान, स्वास्थ्य पर सांसदों की स्थायी समिति के एक सत्र के दौरान आया. सत्र में सांसद प्रोफेसर मेहर ताज रोगानी ने वित्तीय संकट के बीच देश में कई आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता का मुद्दा उठाया था. DRAP के अधिकारियों ने इस पर कहा, ‘‘पाकिस्तान में कुछ आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता को देखते हुए आम लोग और अस्पताल भारत से सीधे दवाएं आयात करने के लिए NOC के लिए आवेदन कर सकते हैं. वर्तमान में आयात नीति 2022 के तहत भारत से किसी भी दवा के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है.’’
दवाओं की एक लंबी सूची
पाकिस्तानी सीनेटर रोगानी ने कहा कि सिंध और अन्य प्रांतों के डॉक्टरों ने उन्हें दवाओं की एक लंबी सूची भेजी थी. दवा की सूची में हेपरिन और न्यूरोलॉजिकल जैसी मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अन्य दवाएं थी. ये सारी दवाएं पाकिस्तान में मौजूद नहीं है. इसी तरह DRAP ने पाकिस्तान में दवाओं की कमी पर शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत मैनेजमेंट सेक्शन भी तैयार किया है. इसमें कहा गया है कि ऐसी समस्याओं का सामना करने वाले लोग DRAP की हेल्पलाइन 0800-03727 पर कॉल कर सकते हैं और ड्रग्सशॉर्टेज@dra.gov.pk पर एक ईमेल भेज सकते हैं.
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