डेस्क: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाने वाले मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है. हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि कुणाल की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, लेकिन उनका बयान दर्ज करना होगा. इस मामले में कोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकार भी लगाई और सवाल किया कि क्या बयान दर्ज करने के लिए कुणाल को मुंबई बुलाना जरूरी है.
कुणाल कामरा ने एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो में एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया था. इसके बाद शिवसेना (शिंदे गुट) के एक नेता ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस एस एम मोदक की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं.
कोर्ट ने साफ कर दिया कि कुणाल कामरा की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है. कोर्ट ने मुंबई पुलिस से सवाल किया, आपको सिर्फ जवाब दर्ज करना है, क्या इसके लिए कुणाल को मुंबई बुलाना जरूरी है? क्या आप उनकी सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सरकारी अभियोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुणाल की जान को कोई खतरा न हो.
कोर्ट ने पुलिस की उस मांग पर सहमति जताई कि कुणाल का बयान दर्ज किया जाना चाहिए. लेकिन कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या खार पुलिस को बयान दर्ज करने के लिए चेन्नई जाना चाहिए या कोई और तरीका अपनाना चाहिए. कुणाल कामरा अभी चेन्नई में रह रहे हैं. इस पर अगली सुनवाई में फैसला होगा.
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