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क्यों लगी भारत की सीरम इंस्टिट्यूट में परिक्षण के लिए उम्मीदवारो की भर्ती पर रोक

September 12, 2020

नई दिल्ली। भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने भारतीय सीरम संस्थान से अगले आदेश तक कोरोना वैक्सीन परीक्षण के लिए उम्मीदवारों की भर्ती रोकने को कहा है। डीसीजीआई ने कहा है कि वह दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा दूसरे देशों में ऑक्सफॉर्ड कोविड-19 टीके का परीक्षण रोके जाने के मद्देनजर के दूसरे और तीसरे चरण के क्लीनिकल परीक्षण के लिये नए उम्मीदवारों की भर्ती को अगले आदेश तक रोक दे।
महानियंत्रक डॉक्टर वी जी सोमानी ने शुक्रवार को एक आदेश में भारतीय सीरम संस्थान (एसआईआई) से यह भी कहा कि परीक्षण के दौरान अभी तक टीका लगवा चुके लोगों की सुरक्षा निगरानी बढ़ाए। साथ ही योजना और रिपोर्ट पेश करे।
आदेश के अनुसार, सोमानी ने कंपनी से यह भी कहा है कि वह भविष्य में परीक्षण के लिए नयी भर्तियां करने से पहले उनके कार्यालय (डीसीजीए) से पूर्वानुमति के लिये ब्रिटेन और भारत में डाटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड (डीएसएमबी) से मिली मंजूरी जमा कराए।
डीसीजीआई ने एस्ट्राजेनेका द्वारा दूसरे देशों में टीके का परीक्षण रोके जाने के बारे में जानकारी नहीं देने को लेकर नौ सितंबर को एसआईई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। डीसीजीए ने फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा ऑक्सफोर्ड कोविड-19 टीके का अन्य देशों में नैदानिक परीक्षण बंद किए जाने और टीके के गंभीर प्रतिकूल प्रभावों की खबरों के संबंध में सूचना नहीं देने को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
ब्रिटेन में टीका परीक्षण में शामिल एक व्यक्ति पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बाद कोविड-19 टीके का परीक्षण रोक दिया गया है, इसके बाद एसआईआई को यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस टीके को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया जा रहा है।
भारत के औषधि महानियंत्रक डॉक्टर वी. जी. सोमानी ने कारण बताओ नोटिस में सीरम इंस्टीट्यूट से पूछा था कि मरीजों की सुरक्षा की गारंटी होने तक, देश में टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए दी गई अनुमति को निलंबित क्यों ना किया जाए।
इसमें कहा गया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने केन्द्रीय लाइसेंसी प्राधिकार को अभी तक एस्ट्राजेनेका द्वारा अन्य देशों में टीके का परीक्षण निलंबित किए जाने की सूचना नहीं दी है और मरीजों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई रिपोर्ट भी नहीं सौंपी है।
नोटिस में नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 के प्रावधान 30 के तहत सीरम इंस्टीट्यूट से पूछा गया था कि दो अगस्त को दी गई परीक्षण की मंजूरी को मरीजों की सुरक्षा तय होने तक स्थगित क्यों ना कर दिया जाए।
डीजीसीआई ने जवाब तलब करते हुए कहा था कि जवाब नहीं मिलने पर यह माना जाएगा कि आपके पास कहने को कुछ भी नहीं है और फिर आपके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

 

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