ग्वालियर: मध्यप्रदेश के ग्वालियर (Gwalior of Madhya Pradesh) में नगर निगम की सीमा में पटाखों को प्रतिबंधित (firecrackers banned) किया गया है. जिला प्रशासन (district administration) से जारी आदेश में नगर निगम की सीमा (municipal limits) में पटाखों का उपयोग पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीन क्रैकर्स चलाने की 8:00 बजे से लेकर रात 10:00 बजे तक अनुमति रहेगी. अब 2 दिन पहले आए इस आदेश के बाद पटाखा कारोबारी (firecracker trader) मायूस हो गए है. उनके दुकानदारी पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है. उन्होंने प्रशासन के अचानक उठाए गए इस कदम पर सवालिया निशान खड़े किए हैं.
पटाखा व्यापारियों का कहना है कि अगर प्रशासन को पटाखों को प्रतिबंधित ही करना था तो यह आदेश कुछ दिन पहले जारी करना था. लेकिन उन्होंने जब लाखों रुपए का माल भर लिया उसके बाद प्रशासन में जिस तरह का आदेश जारी किया है, वह हैरान कर देने वाला है. वहीं दूसरी तरफ पटाखा खरीदने पहुंचे लोग भी प्रशासन के आदेश के बाद मायूस नजर आ रहे हैं. क्योंकि दीपावली का त्यौहार पटाखों के बिना अधूरा सा लगता है. इसलिए लोग भी प्रशासन के इस फैसले से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं. लोग तो यह भी कह रहे हैं कि आखिर पर्यावरण की चिंता हिंदुओं के त्योहारों पर ही क्यों होती है.
बीजेपी के वरिष्ठ नेता जय भान सिंह पवैया ने भी ट्वीट कर पटाखों के प्रतिबंध पर प्रशासन के फैसले को लेकर सवालिया निशान खड़े किए. उन्होंने इसे हिंदुओं के खिलाफ एनजीओ द्वारा फैलाई गए प्रोपेगेंडा का असर बताया है. प्रशासन का कहना है कि ग्वालियर जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद पुअर है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यहां पटाखों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है. बाजारों पर पूरी तरह निगरानी है. आदेश के पालन में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है.
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