नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित कानूनी मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी। इस मुद्दे पर अब सात सितंबर को सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा।
मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को सुनने के बाद इसे संविधान पीठ को देने का फैसला लिया। सीजेआई ने कहा कि हम इसे परसों न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सीबी (संविधान पीठ) के समक्ष सूचीबद्ध करेंगे।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह मामले की तैयारी के लिए कुछ दिन मांगेंगे। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि संबंधित पीठ सुनवाई का कार्यक्रम तय करेगी।
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