नई दिल्ली (New Delhi)! सहारा समूह (sahara group) की दो कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को रिफंड (Refunds to investors) दिलाने के लिए अलग कोष बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सेबी के पास जमा सहारा के फंड (sahara group) को सरकार के समेकित कोष (Consolidated Fund of India) में हस्तांतरित करने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए सेबी पूरी प्रक्रिया पर कानूनी सलाह ले रहा है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के लिए पैसे ट्रांसफर करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी भी चल रही है।
2.5 लाख निवेशकों का लगभग ₹ 230 करोड़ वापस
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि 2.5 लाख निवेशकों को लगभग ₹ 230 करोड़ का भुगतान हो चुका है। पोर्टल पर नए रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहे हैं, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि सेबी से पैसा Consolidated Fund of India में ट्रासंफर कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि सहारा समूह से करीब 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक वसूल किए गए थे। इसके बाद 31 मार्च 2023 तक करीब 138 करोड़ रुपये ही निवेशकों को लौटाए गए थे। इसके लिए सरकार ने पोर्टल भी शुरू किया था। बाकी बचा हुआ पैसा सरकारी बैंक में जमा करवाया गया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि अगर सत्यापन के बाद भी निवेशकों की पहचान नहीं होती है तो सरकार के पास इस तरह के कोष को जमा कर दिया जाएगा।
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