नई दिल्ली: आबकारी नीति मामले (Excise Policy Matters) में हिरासत से रिहाई के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की याचिका पर 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) फैसला सुनाएगी. इस याचिका में जमानत (Bail) की भी मांग की गई है. शुक्रवार की सुबह जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच फैसला सुनाएगी.
आम आदमी पार्टी के संयोजक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच अगस्त के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और जमानत के लिए उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि केजरीवाल पहले निचली अदालत में नहीं गए थे. पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा था कि आपराधिक कानून के विकास में योगदान करते हुए अधीनस्थ न्यायपालिका को हतोत्साहित करने से बचने के लिए उसके फैसले को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाएगा.
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