नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री (CM) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) इस समय शराब घोटाले (Alcohol scandals) मामले में जेल में बंद हैं. दिल्ली शराब घोटाला उनके लिए गले की फांस बन गई है. केजरीवाल लगातार कोर्ट (court) से जमानत की मांग कर रहे हैं. शुक्रवार को भी उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) से जमानत की मांग की. इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जबरदस्त दलील दी. वहीं केजरीवाल से हाईकोर्ट ने तीखे सवाल पूछे.
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है. जज नीना बंसल कृष्णा ने CBI से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की. हालांकि, न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि केजरीवाल ने पहले निचली अदालत में जाने के बजाय सीधे उच्च न्यायालय से जमानत के लिए संपर्क किया है.
कोर्ट का केजरीवाल से तीखा सवाल?
हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से तीखे सवाल पूछते हुए कहा ‘याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट में जाए बिना सीधे इस कोर्ट का रुख किया है. इस दलील पर बाद में विचार किया जाएगा. CBI एक सप्ताह में जवाब दाखिल करेगी.’ बता दें कि CBI ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था, जब वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे.
केजरीवाल को ED मामले में ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को जमानत दे दी थी, हालांकि बाद में 25 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी. इसके बाद, उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और 29 जून तक CBI की हिरासत में भेज दिया. CBI द्वारा हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं करने पर 29 जून को उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
उन्होंने 3 जुलाई को CBI मामले में जमानत के लिए सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है.
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