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    बेटी को घर नहीं भेजा तो पिता ने की नाबालिग से जबरन शादी की शिकायत

  • June 15, 2024

    • 14 साल की नाबालिग को 2 महीने पहले शहर में ही गुपचुप ब्याहा गया
    • विवाह स्थल के संचालक, पंडित, परिवारजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

    इंदौर। नाबालिग नवविवाहिता को 2 महीने बीत जाने के बाद भी मायके नहीं भेजना दूल्हे पक्ष को महंगा पड़ गया। पिता की लाख गुजारिश के बाद भी जब परिवार को बेटी से नहीं मिलने दिया गया और ना ही उसे मायके जाने की अनुमति दी गई तो पिता ने चाइल्ड लाइन से मदद की गुहार लगाई और नाबालिग के विवाह का खुलासा हुआ। आजाद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा एकता नगर निवासी मनोज यादव ने हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह अप्रैल माह में कर दिया, लेकिन उसके ससुराल वाले दो माह से ना तो उसे मायके भेज रहे हैं और न ही बेटी से मिलने देते हैं।

    चाइल्ड हेल्पलाइन भोपाल पर शिकायत होने से उक्त शिकायत महिला एवं बाल विकास विभाग इंदौर को भेजी गई तो नाबालिगों के विवाह का खुलासा हुआ। जिला कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधौलिया ने मामले में परीक्षण करने के निर्देश देते हुए टीम को निर्देशित किया। सुपरवाइजर नेहा राजोरिया और ललिता नवाया बालिका को लेकर आजाद नगर पहुंचे, जहां लाडो अभियान कोर ग्रुप के महेंद्र पाठक को आगामी कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई। पाठक अपने साथी शैलेष शर्मा के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों से पूछताछ की , जिसमें बाल विवाह का मामला सामने

    वीडियो और फोटो से तैयार हुई आरोपियों की सूची
    लडक़ी के माता-पिता ने लाड़ली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार बालिका की उम्र 14 वर्ष आठ महीने प्रमाणित हुई। बालिका की आयु व विवाह के प्रमाण स्वरूप सामने आए फोटो और वीडियो के आधार पर विवाह में शामिल होने वाले लोगों की सूची तैयार की गई। पाठक ने बताया कि मामले में 18 वर्ष से अधिक आयु के युवक पवन द्वारा नाबालिग बालिका से विवाह करने पर अधिनियम की धारा 9 तथा विवाह कराने वाले लडक़ी के पिता, चाचा, लडक़े के तीन जीजा, विवाह कराने वाले पंडित और विवाह स्थल सूर्या वाटिका के संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।

    पुलिस की तानाशाही… ऐरे-गेरे की रिपोर्ट नहीं लिखते
    थाना आजाद नगर में जब कारवाई के लिए टीम पहुंची तो थाना प्रभारी की तानाशाही झेलनी पड़ी। वे कहने लगे हर ऐरे-गेरे के कहने पर कार्रवाई नहीं होती। पहले अपना पहचान पत्र लाओ और बाल कल्याण समिति का जांच प्रतिवेदन पेश करो। पाठक ने उन्हें अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह की शिकायत आम आदमी भी कर सकता है, इस पर वे नाराज हो गए और पद की धौंस जमाने लगे। वधू पक्ष का कहना था कि पुलिस से लडक़े के परिजन सांठगांठ कर उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है।

    उच्च अधिकारियों के मध्यस्थता के बाद मामला दर्ज
    थाना प्रभारी के दुव्र्यवहार से परेशान होकर लाडो कोर ग्रुप के पाठक ने मामले की जानकारी कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता को दी तथा एडीएम रोशन राय, एसीपी आशीष पटेल एवं एसडीएम डॉ. कल्याणी पांडे से सहयोग करने का निवेदन किया। उच्च अधिकारियों के सहयोग के बाद ने थाना आजाद नगर में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9, 10 एवं 11 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। मेडिकल में सामने आने वाली रिपोर्ट के आधार पर पुलिस धारा बढ़ाकर कार्रवाई कर सकती है।

    धारा 144 लागू, मनमानी नहीं चलेगी
    महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी बुधौलिया ने बताया कि कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में जिले में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर सतत कार्रवाई की जा रही है। संदेश जागरूकता कार्यक्रम के बाद भी जो लोग चोरी-छिपे कम उम्र में बच्चों का विवाह कर रहे हैं। उनके खिलाफ अधिनियमके तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। कलेक्टर ने विवाह के दौरान सेवाएं देने वाले टेंट वाले, बैंड वाले, घोड़ी वाले, रसोइया, पंडित, मौलवी, धर्मशाला, होटल और मैरिज गार्डन संचालकों को विवाह से पहले बच्चों की आयु जानने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिले में धारा 144 भी प्रभावी है। लोगों को सतत जागरूक करने और आए दिन सामने आने वाली कार्रवाई के बावजूद लोग कम उम्र में बच्चों का विवाह करने से नहीं चूक रहे हैं।

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