नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से GST किन चीजों पर लगेगा और किन पर नहीं इस बात पर बहस चल रही है। इस बहस को पापड़ ने जोड़ लिया है। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने ट्वीट कर कहा गोल पापड़ पर वस्तु एवं सेवा कर यानि GST लगता है और चौकोर पापड़ पर नहीं। इस पर सीबीआईसी (CBIC) ने सफाई दी है।
उद्योगपति हर्ष गोयनका ने मंगलवार को अपने ट्वीट मे लिखा, ‘क्या आप जानते हैं कि गोल पापड़ को जीएसटी से मुक्त रखा गया है, जबकि चौकोर पापड़ पर जीएसटी लगता है? क्या कोई मुझे किसी अच्छे चार्टर्ड एकाउंटेंट का नाम सुझा सकता है जो मुझे इसका लॉजिक समझा सके
CBIC ने दिया ये जवाब
हर्ष गोयनका के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज ऐंड कस्टम्स (Central Board of Indirect Customs) ने कहा, ‘पापड़ किसी भी रूप में हो उसे जीएसटी नोटिफिकेशन संख्या 2/2017-CT(R) के तहत GST से मुक्त रखा गया है। यह नोटिफिकेशन वेबसाइट http://cbic.gov.in पर उपलब्ध है।’
हर्ष गोयनका के ट्वीट के तत्काल बाद कई यूजर ने इसे फेक बताया था। कुछ महीने पहले ही गुजरात के अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स (GAAR) ने भी अपने एक आदेश में यह साफ किया था कि पापड़ चाहे किसी भी आकार और आकृति का हो, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा।
हाल में लस्सी और फ्लेवर्ड मिल्क पर जीएसटी को लेकर गुजरात के जीएसटी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (AAR-Gujarat) का एक दिलचस्प आदेश आया है। AAR-Gujarat ने कहा कि लस्सी GST से मुक्त है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा है कि फ्लेवर्ड मिल्क पर GST लगता रहेगा। देखा जाए तो लस्सी और फ्लेवर्ड मिल्क दोनों दूध से बने उत्पाद हैं, लेकिन दोनों के मामले में टैक्स के नियम अलग हैं।
हाल में ऐसा ही एक दिलचस्प मामला आया था कि हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स के हॉस्टल फीस पर जीएसटी लगेगा या नहीं। तब महाराष्ट्र के एएजीआर ने यह आदेश दिया था कि किसी भी होटल, inn, गेस्टहाउस, क्लब या campsite को (रेजिडेंशियल या लॉजिंग उद्देश्य से चलने वाले को) जीएसटी से छूट मिलता है, अगर एक दिन का किराया 1,000 रुपये से कम हो। यही नियम हॉस्टल रूम पर भी लागू होता है।
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