नई दिल्ली: आरबीआई गवर्नर (RBI Governor) ने आरबीआई पॉलिसी (policy) की बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान 2000 रुपये के नोटों को लेकर अहम जानकारी. यह जानकारी ऐसे समय पर आई है जब बैंकों (Bank) में नोटों को डिपॉजिट और एक्सचेंज करने की डेडलाइन कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है. 2000 रुपये के नोट को बैंकों में एक्सचेंज और डिपॉजिट करने की डेडलाइन 7 अक्टूबर है.
उससे पहले ये डेडलाइन (deadline) 30 सितंबर तय की गई थी. बाद में इसमें इजाफा कर 7 अक्टूबर कर दिया गया था. आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों (2000 rupee notes) को वापस लेने का ऐलान 19 मई को किया था और 23 मई से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर आरबीआई गवर्नर की ओर से 2000 रुपये के नोट को लेकर क्या कहा गया है.
आरबीआई गर्वनर ने दी जानकारी
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने 2000 रुपये के नोट को लेकर अहम जानकारी दी है. उन्होंने से बताया कि मई से वापस आए 3.43 लाख करोड़ रुपये के 2,000 रुपये के नोट में से 87 फीसदी बैंकों में डिपॉजिट (deposits in banks) के रूप में आए हैं. उन्होंने कहा कि अब भी मार्केट में 12 हजार करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट फ्रीज हैं और बैंकिंग सिस्टम में नहीं लौटे हैं.
इन नोटों का भी बैंकों को इंतजार है. 12 हजार करोड़ रुपये कम नहीं है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 7 अक्टूबर के बाद इन रुपयों का क्या होगा? कहीं ये रुपया बेकार तो नहीं हो जाएगा? इसी तरह के कई सवाल सभी दिमांग में कौंध रहे हैं.
कल के बाद क्या होगा?
7 अक्टूबर, 2023 के बाद, 2000 बैंक नोटों के एक्सचेंज की अनुमति सिर्फ 19 आरबीआई इश्यू ऑफिस में दी जाएगी. प्रति लेनदेन अधिकतम 20,000 रुपये के नोट की कैश डिपॉजिट लिमिट होगी. आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में से किसी में भी, लोग या संस्थाएं अपने भारतीय बैंक खातों में किसी भी राशि के क्रेडिट के लिए 2000 रुपये के बैंक नोट दे सकते हैं.
इन नोटों को डाक विभाग के माध्यम से आरबीआई तक भेजने की भी सुविधा है. वहीं कोर्ट, लीगल इंफोर्समेंट एजेंसीज, सरकारी विभाग या इंवेस्टीगेशन या इंफोर्समेंट शामिल कोई दूसरी पब्लिक अथॉरिटी, जब भी आवश्यक हो, बिना किसी मिलिट के 19 आरबीआई इश्यू ऑफिस में से किसी में भी 2000 रुपये के बैंक नोट डिपॉजिट या एक्सचेंज करा सकते हैं.
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