डेस्क: आजकल हर कोई व्यक्ति व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता है, लेकिन काफी कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि इन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों के पर्सनल डेटा एक जगह इकट्ठा किए जाते हैं, जिसको लेकर नाइजीरिया की सरकार ने कानून का निर्माण किया था, जिसका उल्लंघन करने पर सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा पर करोड़ों रुपयों का जुर्माना लगाया है.
सोशल मीडिया कंपनी मेटा के सभी प्लेटफार्म देशभर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन हाल ही में फेडरल कम्पटीशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेटा के प्लेटफॉर्म के जरिए डेटा प्रोटेक्शन और कंज्यूमर राइट्स का उल्लंघन कर रहा है. FCCPC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अदमू अब्दुल्लाही ने कहा कि मई 2021 और दिसंबर 2023 के बीच नाइजीरिया डेटा प्रोटेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जांच की गई.
38 महीने की इस जांच के बाद मेटा पर 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, इसके साथ ही FCCPC के चीफ ने जोर देते हुए कहा कि मेटा को बनाए गए कानून का पालन करना चाहिए और नाइजीरियाई उपभोक्ताओं का शोषण और उनके बाजार दुरुपयोग को रोकना चाहिए. हांलाकि मेटा की ओर से अभी तक इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन FCCPC ने बताया कि कंपनी को मई 2021 और दिसंबर 2023 के बीच होने वाली जांच के बारे में पता था.
यूरोपीय संघ ने जुलाई की शुरुआत में मेटा पर ब्लॉक के डिजिटल नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि मेटा की तरफ से एड फ्री सब्सक्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम के नए मॉडल पर लाखों उपयोगकर्ताओं को पैसे देने के लिए प्रस्ताव दिया जा रहा है या इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म को फ्री चलाने के लिए अपने डेटा को साझा करने के लिए सहमत होना पड़ता है.
राष्ट्रीय संचार आयोग के कुछ समय पहले साझा किए गए डेटा में बताया गया था कि अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में 24 साल से कम उम्र के लोग सोशल मीडिया से हाइपर-कनेक्टेड है. जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि मार्च तक देश में लगभग 164.3 मिलियन इंटरनेट सदस्यता थीं, जिसमें से नाइजीरिया में 51 मिलियन से ज्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं.
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