कोलकाता. कोलकाता (Kolkata) के RG Kar अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर (trainee doctor) से रेप और हत्या मामले पर बवाल जारी है. जूनियर डॉक्टर कोलकाता पुलिस मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. पीड़ित डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की जा रही है. इस बीच बंगाल विधानसभा (assembly) के दो दिवसीय विशेष सत्र के आखिरी दिन आज ममता बनर्जी सरकार (Mamata Banerjee Government) एंटी रेप बिल पेश कर दिया है. इसमें रेप के दोषियों के लिए 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रावधान है. इसका नाम अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन) बिल 2024 है. मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा विधानसभा में ममता के इस कदम का समर्थन करेगी. बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी बलात्कार के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार के विधेयक का समर्थन करेगी. बंगाल में हो रहे इन घटनाक्रमों की पल-पल की अपडेट जानने के लिए इस पेज से जुड़े रहें.
मामले में अब CBI इंसाफ दिलवाए: ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एंटी रेप बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि हमने 12 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया था. पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं. दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो. हमने जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई थी. इस मामले में सीबीआई अब इंसाफ दिलवाए.
एंटी रेप बिल को लेकर विधानसभा में हंगामा
ममता बनर्जी सरकार की ओर से विधानसभा में पेश किए गए एंटी रेप बिल पर चर्चा हो रही है. बीजेपी इस बिल में कुछ संशोधन चाहती है लेकिन ममता सरकार इस बिल को मौजूदा स्वरूप में ही पारित कराना चाहती है. इस गतिरोधके बीच बनर्जी ने कहा कि वह इस बिल पर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगी.
BNS कानून से ज्यादा कड़ा है अपराजिता कानून: ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में एंटी रेप बिल पर कहा कि यह अपराजिता बिल BNS बिल से कहीं ज्यादा कठोर है. इस बिल पर चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि ये बिल ऐतिहासिक है.
ममता बनर्जी सरकार जल्दबाजी में बिल लेकर आई: शुभेंदु अधिकारी
बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एंटी रेप बिल को लेकर कहा कि टीएमसी जल्दबाजी में ये बिल लेकर आई है. लेकिन हम चाहते हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए. हम नतीजें चाहते हैं. हमें इसका पूरा समर्थन है. मुझे नहीं पता कि इस बिल को पेश करने से पहले प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं. मैं इस पर सवाल उठाना नहीं चाहता. हम इस पर वोटिंग नहीं चाहते. हम इस पर मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनेंगे लेकिन हम इस बिल को लागू करने की गांरटी चाहते हैं. इस बिल में कुछ नया नहीं है.
इस एंटी रेप बिल में क्या होगा खास?
बंगाल विधानसभा में पेश एंटी रेप बिल के तहत दोषियों के लिए दस दिन में फांसी का प्रावधान है. इसके साथ ही शुरुआती जांच रिपोर्ट 21 दिनों के भीतर पेश करने, जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने और तय वक्त में सुनवाई पूरे करने का प्रावधान है.
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