नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने जेल ऑथारिटी और जांच एजेंसी ईडी से केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा है. राउज ऐवन्यू कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर 22 अप्रैल को फैसला सुनाएगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल में नियामित जांच और इंसुलिन देने की मांग की थी जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना. वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि केजरीवाल से याचिका की कॉपी सबको दें. कोर्ट ने कहा कि हमको अभी अर्जी के बारे में नहीं पता है कि अर्जी में क्या मांग की गई है.
कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया कि जेल ऑथारिटी से केजरीवाल के डाइट चार्ट की रिपोर्ट आ रही है. केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि हमने ED को अर्जी की कॉपी दे दी थी. दिल्ली के सीएम के वकील ने कहा कि जेल में 48 बार घर का गया, जिसमें से सिर्फ 3 बार आम भेजा गया था. केजरीवाल के वकील ने कहा कि 8 अप्रैल के बाद केजरीवाल को खाने में आम नहीं भेजा गया. केजरीवाल के वकील ने कहा कि 48 बार में से सिर्फ एक बार नवरात्रि के खाने में पूरी खाई. केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि अभी तक 48 बार भोजन आया, जिसमें में से एक बार केजरीवाल ने आलू पूरी खाई, यह नवरात्रि का प्रसाद था.
केजरीवाल के वकील ने कहा कि क्या मैं कोई गैंगस्टर हूं कि मुझे अपने डॉक्टर से 15 मिनट के वीसी परामर्श की भी अनुमति नहीं दी जा सकती? दलीलों के दौरान आगे कहा कि ईडी का मामले से कोई लेना देना नहीं है. मेरा कलाइंट जेल में है और यह सिर्फ मीडिया में बयान देने के लिए यहां आए है. आज अखबार आलू पूरी से भरा पड़ा हुआ है, कितनी बार आलू पूरी खाई है. कोर्ट ने कहा कि हमने जेल ऑथारिटी से रिपोर्ट मंगाई है और केजरीवाल की तरफ से कितने वकील पेश हो रहे हैं.
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