नई दिल्ली: देश में ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) फाइल करें इसके लिए सरकार और IT विभाग (Government and IT Department) समय-समय पर कोशिशें करते रहते हैं. इसका असर भी इस साल (Years) देखने को मिला है. इस साल करीब 6 करोड़ टैक्सपेयर्स ने ITR फाइल किया है. लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ITR फाइल तो कर दिया है लेकिन उसका ई-वेरिफिकेशन (e-verification) नहीं किया है. ऐसे ही टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स विभाग (income tax department) चेतावनी जारी की है. दरअसल, इनकम टैक्स विभाग ITR फाइलिंग के 30 दिन के अंदर ई-वेरीफाई करने की परमिशन देता है. अगर आप इन दिनों में अपना वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपको कई तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया अलर्ट
अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि टैक्सपेयर्स जिन्होंने अपना ई-फाइलिंग पूरा नहीं किया है वो इस प्रोसेस को आज ही पूरा करें! नीचे दिए गए तरीकों से ई-वेरिफिकेशन को पूरा करें. आईटीआर फाइल करने के बाद 30 दिन के भीतर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है. ऐसा नहीं करने पर आपको बाद में पेनाल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है.
Dear Taxpayers,
Complete the e-filing process today!
Please find below the modes of e-verification of return.
Remember to verify your ITR within 30 days of filing. Delayed verification may lead to levy of late fee in accordance with provisions of the Income-tax Act, 1961.… pic.twitter.com/bu7jrXLFNH— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 26, 2023
ई-वेरिफिकेशन क्यों जरूरी?
इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा करना जरुरी है. इस काम को ITR फाइलिंग करने के 30 दिन के भीतर करना जरूरी है. अगर आपने जुलाई के आखिरी हफ्ते में ITR रिटर्न फाइल किया है तो इसके ई-वेरिफिकेशन की डेडलाइन करीब है. अगर इस काम को आप पूरा नहीं करते हैं तो उस रिटर्न को इनवैलिड मान लिया जाएगा. इसके बाद आपको पेनल्टी के साथ दोबारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है.
कैसे करें ई-वेरिफिकेशन?
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