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वक्फ बिल लोकसभा में पेश, धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार, वक्फ विधेयक पर बोले रिजिजू

  • April 02, 2025

    नई दिल्ली. देशभर (India) के वक्फ बोर्डों (Wakf Boards) में जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक (Wakf Amendment Bill) आज लोकसभा (Lok Sabha) में पेश किया गया। इसके जरिये मौजूदा वक्फ कानून में बदलाव किया गया है। विधेयक पेश होते ही विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया।


    लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश
    लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह विधेयक पेश किया। विधेयक पेश होते ही विपक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्हें विधेयक की प्रति देर से मिली और उन्हें विधेयक की समीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

    ‘धार्मिक मामलों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए’
    आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया जाएगा। सपा सांसद बीरेन्द्र सिंह ने कहा, ‘सवाल यह उठता है कि जमीन का मामला कहां नहीं है? क्या हिंदू या ईसाई संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों के बीच नहीं है? केवल मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए यह बिल लाया जा रहा है जिस पर हमें(विपक्ष) आपत्ति है… हमारा मत है कि धार्मिक मामलों में छेड़-छाड़ नहीं होनी चाहिए और होगी तो हम उसका विरोध करेंगे।’

    किरेन रिजिजू ने वक्फ विधेयक में 2013 में किए गए बदलावों पर उठाए सवाल
    केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि साल 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को ऐसा अधिकार दिया कि वक्फ बोर्ड के आदेश को किसी सिविल अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। वक्फ के किसी आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। रिजिजू ने कहा कि अगर यूपीए सरकार सत्ता में होती तो संसद इमारत, एयरपोर्ट समेत पता नहीं कितनी इमारतों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता क्योंकि इन पर भी दावा किया जा रहा था। केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि वक्फ संशोधन विधेयक से सरकार धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये विधेयक सिर्फ संपत्ति के प्रबंधन का मामला है। उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।

    सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने जेपीसी पर उठाए सवाल
    रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने विधेयक के विरोध में कहा कि जेपीसी के पास विधेयक में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि नियमों के तहत जेपीसी के पास विधेयक में संशोधन का पूरा अधिकार है।

    मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान- विधेयक पारित हुआ तो देशभर में करेंगे विरोध प्रदर्शन
    वक्फ संशोधन विधेयक पर AIMPLB के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, ‘अगर यह विधेयक संसद में पारित हो जाता है, तो हम इसके खिलाफ़ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने पास उपलब्ध सभी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करेंगे। जब तक प्रस्तावित संशोधन वापस नहीं लिए जाते, हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे।’ वक्फ संशोधन विधेयक पर AIMPLB के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, ‘यह विधेयक भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिकता से प्रेरित है…दुख की बात है कि जेपीसी में जो विपक्ष के सदस्य थे उनकी बात को भी माना नहीं गया।’

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