नई दिल्ली । एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM MP Asaduddin Owaisi) ने कहा वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendment Bill) संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन है (Is Violation of the Principles of Articles 14, 15 and 25 of the Constitution) । केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ (संशोधन ) विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर एआईएमआईएमसांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना दोनों है… इस विधेयक को लाकर आप (केंद्र सरकार) देश को जोड़ने का नहीं, बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं।
कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का विरोध करते हुए कहा, “यह विधेयक संविधान पर एक मौलिक हमला है…इस विधेयक के माध्यम से वे यह प्रावधान कर रहे हैं कि गैर-मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। यह धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है…इसके बाद ईसाइयों, फिर जैनियों का नंबर आएगा…भारत के लोग अब इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का विरोध करते हुए लोकसभा में एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, “मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि या तो इस विधेयक को पूरी तरह से वापस ले या इसे स्थायी समिति को भेज दें… कृपया परामर्श के बिना एजेंडा आगे न बढ़ाएं।
लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का विरोध करते हुए डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा, “यह अनुच्छेद 30 का सीधा उल्लंघन है जो अल्पसंख्यकों को अपने संस्थानों का प्रबंधन करने से संबंधित है। यह विधेयक एक विशेष धार्मिक समूह को लक्षित करता है।
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