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    मतदान-मतगणना होगी, नतीजे घोषित नहीं होंगे

  • December 23, 2021

    • ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की नई व्यवस्था
    • निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में भी न तो अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जाएगा न ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा

    भोपाल। मध्यप्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर जारी सियासी रस्साकशी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बुधवार की शाम राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। जिसके बाद मुताबिक ओबीसी आरक्षण वाली सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर पंचायत चुनाव निर्धारित तारीख पर ही संपन्न कराए जाएंगे। हालांकि अब नया पेंच ये फंस गया है कि इन सीटों पर होने वाले चुनाव परिणाम पहले तय की गई तारीखों पर जारी नहीं किए जाएंगे।



    चुनाव होंगे पर नहीं आएगा रिजल्ट
    मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे या नहीं इसे लेकर बना संशय राज्य निर्वाचन आयोग ने दूर कर दिया है। बुधवार की शाम राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि ओबीसी को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर मतदान पूर्व से निर्धारित तारीखों पर ही होगा। इसे लेकर आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पंच और सरपंच के लिये मतदान केन्द्र और विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर ईव्हीएम से की जाने वाली मतगणना की जाएगी। मतगणना से संबंधित समस्त अभिलेख उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील बंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव अभी संपन्न होंगे उनके परिणाम पूर्व में निर्धारित तारीख पर घोषित नहीं किया जाएगा। बल्कि ओबीसी की सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद सभी सीटों का चुनाव परिणाम एक साथ घोषित किया जाएगा। चुनाव परिणाम कब घोषित किए जाएंगे इसके लिए अभी तारीख तय नहीं की गई है और राज्य निर्वाचन आयोग नतीजे घोषित करने की तारीखों को दोबारा घोषित करेगा।

    सील बंद रहेगा परिणाम
    मतगणना से संबंधित सभी अभिलेख अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील बंद करके सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आयोग के इस आदेश पर नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ ने कहा कि मतदान और मतगणना कराई जा रही है पर परिणाम घोषित नहीं होंगे। ओबीसी के लिए आरक्षित पदों के लिए चुनाव नहीं होंगे। नए-नए आदेशों से पंचायत चुनाव को लेकर अनिश्चितता का माहौल बढ़ता जा रहा है। सरकार आखिर स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है कि वह चाहती क्या है।

    निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों को भी करना पड़ेगा इंतजार
    राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि किसी भी पद पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति निर्मित होने पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी को न ही निर्वाचित घोषित किया जाएगा और न ही निर्वाचन का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट से मिले निर्देश के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है।

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