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    मतदाता को अब महापौर और पार्षद को वोट देना अनिवार्य

  • July 04, 2022

    • दोनों वोट डालने पर अलग अलग बीप बजेगी

    उज्जैन। नगरीय निकाय चुनावों में राज्य निर्वाचन आयोग एक नियम पर ज्यादा जोर दे रहा है। वो यह कि वोटर को महापौर और पार्षद दोनों को वोट देना होगा। इसी के बाद आपका मतदान कंप्लीट माना जाएगा। पोलिंग बूथ पर इसके लिए दो मशीनें रखी जाएंगी और दोनों आपस में जुड़ी रहेंगी। पहली मशीन पर पहला वोट करने पर छोटी बीप सुनाई देगी, जबकि दूसरा वोट करने पर लंबी बीप बजेगी।



    लंबी बीप का अर्थ है कि आपका वोट हो गया। इसी के बाद पीठासीन अधिकारी आपको बाहर जाने को कहेंगे। अब तक दोनों वोट डालने पर जोर नहीं देने से कुल मतदान के प्रतिशत और पार्षद व महापौर को हुए मतदान के आंकड़े अलग-अलग आते हैं। इससे मतगणना के समय विवाद होता था। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने कहा कि ईवीएम में दो बीप की व्यवस्था पिछली बार भी थी, लेकिन इस बार ट्रेनिंग में हमने वोट कंप्लीट कराने की बात पर ज्यादा जोर दिया। यदि कोई मतदाता पार्षद या महापौर में से किसी एक को वोट नहीं देना चाहता है तो उसके पास नोटा का विकल्प भी है। नगर निगम चुनाव में इस बार ईवीएम में वीवीपैट की व्यवस्था नहीं है। ईवीएम में पर्ची नहीं निकलेगी। पार्षद की ईवीएम में सफेद और महापौर की में गुलाबी मतपत्र लगा होगा। महापौर की ईवीएम पहले नंबर पर होगी।

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