कोल्लम। कोल्लम के अडिशनल सेशन कोर्ट ने दहेज और खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में पीड़िता के पति को 10 साल कैद की सुजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने विस्मया के पति किरण कुमार प र 12.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि विस्मया के पैरंट्स ने अब हाई कोर्ट में याचिका फाइल करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि किरण कुमार को कम से कम उम्रकैद होनी चाहिए।
विस्मया एक मेडिकल स्टूडेंट थी और पिछले साल जून में उसने ससुराल में फांसी लगा ली थी। किरण कुमार ने कोर्ट में कहा था कि वह परिवार में अकेले ही कमाने वाला है इसलिए उसे ज्यादा सजा न दी जाए। उसने कहा था कि उसके पिता को भूलने की बीमारी है और अगर वह जेल चला जाएगा तो उसकी मां बेसहारा हो जाएंगी।
उसने कोर्ट में कहा था कि मां को हाई ब्लड प्रेशर और डाइबटीज की बीमारी है। किरण के वकील ने भी उसे उम्र कैद न देने की अपील की थी। दरअसल विस्मया एक आयुर्वेद मेडिकल स्टूडेंट थी। विस्मया के परिवार ने आरोप लगाया था कि उन्होंने लड़के को दहेज में एक एकड़ जमीन और कार दी थी।
इसके बावजूद वे लोग लालची थे और 10 लाख रुपये कैश की मांग कर रहे थे। दहेज न मिलने की वजह से वह विस्मया को मारता पीटता था। इसीलिए एक दिन विस्मया ने फांसी लगा ली। मृत महिला के पति पर दहेज उत्पीड़न, खुदकुशी के लिए उकसाने और अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था। 21 जून 2021 को विस्मया को बाथरूम की खिड़की से लटकता हुआ पाया गया था। उस वक्त वह पति के घर पर थी।
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