भोपाल। कोरोना (Corona) के बढ़ते संक्रमण (Infection) को देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की मुख्य पीठ जबलपुर (Jabalpur), ग्वालियर (Gwalior) और इंदौर (Indore) में आज से फिजिकल (Physical) के साथ वर्चुअल (Virtual) सुनवाई भी शुरू हो गई है। इस संबंध में हाईकोर्ट (High Court) के रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी (Registrar General Rajendra Kumar Vani) ने आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश स्टेट बार कौंसिल (State bar council), हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (High Court Bar Association) और जिला बार एसोसिएशन (District Bar Association) से चर्चा के बाद जारी किया गया है। सभी अधिवक्ताओं और पक्षकारों के लिए कोरोना गाइडलाइन (Corona Guideline) का पालन करना अनिवार्य किया गया है। हाईकोर्ट (High Court) और जिला अदालत (District Court)परिसर में बिना मास्क (Mask) लगाए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करना होगा। जिला अदालतों में आज फिजिकल और वर्चुअल सुनवाई की नई व्यवस्था लागू की गई है। आदेश के अनुसार जिला न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक सुनवाई करेंगे। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 और 2, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक सुनवाई करेंगे। प्रतिदिन एक कोर्ट में 10 प्रकरणों की फिजिकल सुनवाई की जाएगी। शेष प्रकरणों की वर्चुअल सुनवाई होगी।
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