नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने एक बड़ा फैसला (Big decision) सुनाया है. कोर्ट ने नोएडा के रहने वाले एक शख्स को आदेश दिया है कि वो अमूल (Amul) के खिलाफ सोशल मीडिया (Social media) पर डाली गई गलत और बदनाम करने वाली वीडियो तुरंत हटाए. कोर्ट का यह फैसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (Social media platforms) पर वायरल हुए एक पोस्ट के बाद आया है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
यह है पूरा मामला
ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जून महीने में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि अमूल की आइसक्रीम में एक सेंटिपीड मिला है. कोर्ट ने पहले भी शख्स को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वो कोर्ट में नहीं आया।
फिर कोर्ट ने दिया ये आदेश
इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, यूट्यूब और मेटा को 36 घंटे के अंदर ये वीडियो हटाने का आदेश दिया।
Amul ने फैसले का किया स्वागत
अमूल की तरफ से गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने इस फैसले को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक बड़ी जीत बताया है. कोर्ट के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी की बदनामी के लिए नहीं किया जा सकता है।
अमूल ने हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और सुरक्षा पर जोर दिया है. इस मामले में मिली जीत से कंपनी को अपनी ब्रांड इमेज को बचाने में मदद मिलेगी. GCMMF के मैनेजिंग डायरेक्टर जयन मेहता ने कहा कि अमूल के इतिहास में ये पहला बड़ा फैसला है जिसमें सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोका गया है।
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